दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया ब्यूरो (IB) के कर्मचारी अंकित शर्मा (Ankit Sharma) की हत्या के मामले में 6 आरोपियों को बरी किए जाने के निचली अदालत के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने बरी किए गए सभी 6 आरोपियों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 2 दिसंबर की तारीख तय की है। दिल्ली पुलिस ने अपनी याचिका में निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें पर्याप्त साक्ष्य न होने के आधार पर छह आरोपियों को बरी कर दिया गया था। वहीं, इस मामले में दोषी ठहराए गए 2 आरोपियों द्वारा सजा और दोषसिद्धि को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर भी हाईकोर्ट ने सुनवाई की। अदालत ने इन याचिकाओं पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है।

इससे पहले कड़कड़डूमा कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत पांच आरोपियों को दोषी करार दिया था। अदालत ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। वहीं, छह अन्य आरोपियों को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया था। गौरतलब है कि फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के दौरान खुफिया ब्यूरो (आईबी) के कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या कर दी गई थी। यह मामला दिल्ली दंगों से जुड़े सबसे चर्चित और संवेदनशील मामलों में से एक रहा है।

दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत 5 आरोपियों को दोषी करार दिया था। अदालत ने ताहिर हुसैन और अन्य दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। अदालत के अनुसार, दंगे के दौरान एक भीड़ ने अंकित शर्मा पर हमला किया था और उनकी हत्या के बाद शव को नाले में फेंक दिया गया था। वहीं, अदालत ने हसीन उर्फ मुल्लाजी उर्फ सलमान, फिरोज, गुलफाम, सोयब, समीर खान और मुंतजिम उर्फ मूसा को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था। अब दिल्ली पुलिस ने इन्हीं छह आरोपियों को बरी किए जाने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। उधर, इस मामले में दोषी ठहराए गए दो आरोपियों द्वारा अपनी दोषसिद्धि और सजा को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर भी दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से जवाब तलब किया है।

नाजिम और कासिम ने दिल्ली हाईकोर्ट में दी सजा को चुनौती

आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा हत्याकांड में उम्रकैद की सजा पाए नाजिम और कासिम ने अपनी दोषसिद्धि और सजा को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है। दोनों की ओर से यह अपील अधिवक्ता बिलाल अनवर खान के माध्यम से दायर की गई है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह और न्यायमूर्ति विकास महाजन की खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध की गई है। हाईकोर्ट ने याचिकाओं पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। अंकित शर्मा की हत्या फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई सांप्रदायिक हिंसा के दौरान दयालपुर क्षेत्र में हुई थी। यह मामला दिल्ली दंगों से जुड़े सबसे चर्चित मामलों में से एक रहा है।

इस मामले में कड़कड़डूमा अदालत ने 13 जुलाई को MCD के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन, नाजिम, कासिम, जावेद और अनस को दोषी ठहराया था। इसके बाद 31 जुलाई को अदालत ने सभी दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। वहीं, इसी मामले में निचली अदालत द्वारा बरी किए गए छह आरोपियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने भी दिल्ली हाईकोर्ट में अपील दायर की है। हाईकोर्ट ने उन आरोपियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है और मामले की अगली सुनवाई 2 दिसंबर को तय की है।

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