संजय पाटीदार, भोपाल। मध्य प्रदेश ATS द्वारा आतंकी गतिविधियों के आरोप में गिरफ्तार किए गए तीन संदिग्धों को कोर्ट ने 14 जुलाई तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मंगलवार को एटीएस ने भोपाल निवासी फराज, उत्तर प्रदेश के देवबंद निवासी नईम अब्दुल्ला और बिहार के इजहारुल हक को विशेष न्यायाधीश डॉ. मुकेश मलिक की अदालत में पेश किया था।
पुलिस ने नहीं मांगी रिमांड, कोर्ट ने भेजा जेल
सुनवाई के दौरान एटीएस ने आरोपियों की आगे की पुलिस रिमांड नहीं मांगी। एटीएस ने अदालत को दलील दी कि आरोपियों के पास से बरामद इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की जांच अभी चल रही है। आशंका है कि जेल से बाहर रहने पर ये साक्ष्यों को प्रभावित कर सकते हैं। इस पर कोर्ट ने तीनों को 14 जुलाई तक जेल भेजने के आदेश दिए।
पाकिस्तानी हैंडलर के इशारे पर ‘टारगेट किलिंग’ की थी साजिश
जांच में इस आतंकी नेटवर्क को लेकर बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आरोपी इजहारुल हक सोशल मीडिया के जरिए सीधे एक पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में था। प्रारंभिक पूछताछ और तफ्तीश में सामने आया है कि पाकिस्तानी हैंडलर उसे देश में ‘टारगेट किलिंग’ के एजेंडे को आगे बढ़ाने के निर्देश दे रहा था। फिलहाल एटीएस जब्त इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और अन्य कड़ियों को जोड़ने में जुटी है।
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