गुरदासपुर/बटाला : श्री गुरु नानक देव जी के विवाह पर्व को लेकर 18 सितंबर को बटाला में होने वाले धार्मिक कार्यक्रम के मद्देनजर जोरदार तैयारियां की जा रही हैं. इसे लेकर पुलिस ने कानून व्यवस्था भी चुस्त कर दी है. एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गुरसिमरन सिंह ढिल्लों ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए सब-डिवीजन बटाला में 14 सितंबर से 18 सितंबर, 2026 तक कई पाबंदियां लगा दी हैं.
आदेशों में कहा गया है कि विवाह पर्व के मौके पर होने वाले धार्मिक मेले के दौरान कुछ शरारती तत्व ट्रैक्टर और दूसरी गाड़ियों पर हुल्लड़बाजी करते हुए ऊंची आवाज में बड़े स्पीकर लगाते हैं और बुलेट मोटरसाइकिल के पटाखे चलाते हैं. इस कारण आम लोगों, खासकर बुजुर्गों और छोटे बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ता है.
एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कहा कि धार्मिक कार्यक्रम के दौरान अमन-शांति और आम लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ऐसी हुल्लड़बाजी, ऊंची आवाज में स्पीकर बजाने और बुलेट मोटरसाइकिलों के पटाखे पर रोक लगानी जरूरी है. यह आदेश 14 सितंबर, 2026 से 18 सितंबर, 2026 तक लागू रहेंगे. इस आदेश का उल्लंघन करने वाले पर सख्त कार्यवाही होगी.
- IND vs WI 3rd T20I: इंदौर में भारत ने वेस्टइंडीज को 14 रन से हराया, अर्शदीप सिंह ने झटके 3 विकेट, सीरीज में बनाई 2-1 की बढ़त
- सतवास में इलेक्ट्रिक व्हीकल शोरूम में भीषण आग! जलकर खाक हुई कार और कई गाड़ियां, लाखों का नुकसान
- लीवर ट्रांसप्लांट के नाम पर कारोबारी से 30 लाख की धोखाधड़ी: बड़े भाई के इलाज के लिए जुटाई थी रकम, ठग लेकर हुए फरार
- बुलडोजर कार्रवाई के बाद कोसमी पहुंचे शिवराज सिंह चौहान: आदिवासियों के हक में धरने पर बैठे, मुख्य सचिव को फोन कर जताई नाराजगी
- कलियुगी बेटों की हैवानियत! आपस में भिड़े दो भाई, बीच-बचाव करने आई लाचार मां को बेदर्दी से मार डाला

