शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने व्यवस्था में पारदर्शिता और अनुशासन लाने के लिए एक बड़ा और कड़ा कदम उठाया है। विभाग द्वारा जारी नए आदेश के मुताबिक अब सिर्फ शिक्षकों को ही नहीं बल्कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक कर्मचारी को अनिवार्य रूप से ई-अटेंडेंस लगानी होगी।
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अभी तक सिर्फ शिक्षकों के लिए था नियम
गौरतलब है कि प्रदेश में अब तक केवल स्कूलों के शिक्षकों के लिए ही मोबाइल ऐप या ऑनलाइन माध्यम से ई-अटेंडेंस लगाने की व्यवस्था अनिवार्य थी लेकिन अब इस दायरे को बढ़ाते हुए शिक्षा विभाग के दफ्तरों, संकुलों में काम करने वाले सभी श्रेणी के अधिकारियों-कर्मचारियों को भी इस प्रणाली से जोड़ दिया गया है।
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1 जुलाई से लागू होगा आदेश, रोजाना दर्ज होगी उपस्थिति
शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। नए नियमों के अनुसार 1 जुलाई से विभाग के सभी कर्मचारियों को नियमित रूप से ऑनलाइन माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। इस फैसले के बाद अब दफ्तरों में लेट-लतीफी और गायब रहने वाले कर्मचारियों पर सीधे तौर पर नकेल कसी जा सकेगी।

