डीजे टिप्पणी मामले में तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने सीआईडी द्वारा आवाज का नमूना लेने की प्रक्रिया को चुनौती देते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. डीजे बजाने संबंधी टिप्पणी को लेकर दर्ज मामले में तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी की आवाज का नमूना लेने की अनुमति सीआइडी को मजिस्ट्रेट ने दे दिया है. बंगाल चुनाव के दौरान डीजे वाले बयान मामले की जांच कर रही सीआईडी ने अभिषेक बनर्जी का वॉयस सैंपल मांगा, तो टीएमसी नेता हाईकोर्ट पहुंच गये.
अदालत ने 30 जून को आवाज का नमूना रिकार्ड करने की तिथि तय की है. अदालत ने 30 जून को आवाज का नमूना रिकार्ड करने की तिथि तय की है.
ममता बनर्जी के भतीजे और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (AITC) के सांसद अभिषेक बनर्जी ने सीआईडी के नोटिस के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है. सांसद अभिषेक ने अदालत में याचिका दायर कर सवाल उठाया कि जब वह संबंधित आवाज को अपनी मान चुके हैं, तब उसके नमूने की आवश्यकता क्यों है.
विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव प्रचार के दौरान डीजे बजाने को लेकर अभिषेक की कथित विवादित टिप्पणी की. आरोप है कि अभिषेक ने धमकी भरे लहजे में कहा था कि चार मई को चुनाव नतीजे के बाद इस तरह डीजे बजेगा कि कान झनझना जाएंगे.
अभिषेक की इसी कथित विवादित टिप्पणी के बाद उनके खिलाफ साइबर अपराध की धाराओं में साल्टलेक में शिकायत दर्ज कराई गई थी.
अभिषेक बनर्जी के वकील ने कोर्ट में कहा कि उनके मुवक्किल ने कभी भी संबंधित ऑडियो क्लिप में अपनी आवाज होने से इनकार नहीं किया. जब आवाज की पहचान को लेकर कोई विवाद नहीं है, तो आवाज का नमूना संग्रह करने की मंशा नहीं समझ आ रहीं है.
सांसद ने निचली अदालत द्वारा दी गयी अनुमति को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया है. सांसद के अधिवक्ता अयन भट्टाचार्य ने निचली अदालत के आदेश का कलकत्ता हाईकोर्ट को पुनर्विचार की मांग की है.
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