केंद्र सरकार अंत्योदय अन्न योजना के तहत राशन वितरण के नियमों में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है. नए प्रस्ताव के तहत अब इसे प्रति व्यक्ति 7 किलो के हिसाब से दिया जाएगा. सरकार का कहना है कि इससे बड़े गरीब परिवारों को ज्यादा लाभ मिलेगा. इसका मुख्य उद्देश्य वितरण प्रणाली में मौजूद असमानताओं को दूर कर बड़े और गरीब परिवारों को राहत देना है. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा (संशोधन) विधेयक 2026 पर 13 जुलाई तक सुझाव मांगे गए हैं.

वर्तमान में अंत्योदय अन्न योजना (AAY) के तहत प्रत्येक पात्र परिवार को प्रति माह निश्चित रूप से 35 किलो राशन (अनाज) मिलता है, चाहे उस परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी भी हो.

केंद्र सरकार के नए प्रस्ताव से अंत्योदय अन्न योजना के तहत मिलने वाले 35 किलो अनाज वितरण के तरीके में बदलाव हो सकता है. इसके लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून में बदलाव से जुड़े एक प्रस्ताव का ड्राफ्ट तैयार किया गया है. खाद्य व सार्वजनिक वितरण विभाग ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 में संशोधन का प्रस्ताव रखा है.

मौजूदा कानून के तहत,  AAY के तहत पात्र परिवारों को हर महीने 35 किलोग्राम अनाज दिया जाता है. इसमें परिवार में कितने सदस्य हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है.

मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अंत्योदय अन्न योजना के तहत मौजूदा परिवार-आधारित हक का मकसद सबसे कमज़ोर परिवारों की सुरक्षा करना था, लेकिन परिवार के आकार के आधार पर इससे काफ़ी असमानता पैदा होती है.

नए नियमों के मुताबिक, AAY के तहत पात्र परिवारों को हर महीने अब परिवार कि जगह प्रति व्यक्ति के आधार पर देने की योजना है. पर ध्यान देने वाली यह बात है कि अगर आपके परिवार में 5 से ज्यादा मेम्बर है तो फिर भी आपको 35 किलो ही मिलेगा.

दूसरी तरफ अगर आपके परिवार में 5 से कम मेम्बर अर्थात 3 है तो इस दिशा में नए नियमों के मुताबिक सरकार आपको 21 किलो ही किलोग्राम अनाज देगी.

इस प्रस्ताव को अभी सरकार कि ओर से अंतिम मंजूरी नहीं मिली है. फिलहाल इसके ड्राफ्ट पर आम लोगों, एक्सपर्ट्स और इससे जुड़े अन्य लोगों की राय ली जा रही है. खाद्य मंत्रालय ने ‘राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा (संशोधन) विधेयक, 2026’ पर 13 जुलाई तक जनता से राय मांगी है.

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