किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल व अन्य को अवैध हिरासत में बताते हुए छुड़ाने की मांग वाली याचिका पर बुधवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। आज इस पर हाईकोर्ट का फैसला आ सकता है। इस बारे में पंजाब सरकार ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि डल्लेवाल पुलिस हिरासत में नहीं हैं, वह जब चाहे अस्पताल से घर जा सकते हैं।
किसान आंदोलन के दौरान कई दिग्गज किसान नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया था और इस समय ही डल्लेवाल को भी पुलिस ने हिरासत में लिया गया था इसके बाद पुलिस ने दवा किया कि उन्हें मेडिकल सेवा देने के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है।
इस विषय में किसान नेता गुरमुख सिंह ने याचिका में दावा किया था कि डल्लेवाल को अवैध रूप से हिरासत में लिया गया है। यह किसान आंदोलन दबाने व शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों में डर पैदा करने का प्रयास है। इस पर सरकार ने बताया कि डल्लेवाल ने अपनी इच्छा से पटियाला के अस्पताल में भर्ती होने का विकल्प चुना था। डल्लेवाल जब चाहें अस्पताल से जा सकते हैं।
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