दिल्ली मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ : कल (22 मई 2026) की खबरों में बिजली कंपनियों का CAG ऑडिट कराएगी दिल्ली सरकार, दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद को हाईकोर्ट से राहत, दिल्ली हाईकोर्ट में अवमानना मामले में एमिकस क्यूरी नियुक्त, एशियन गेम्स ट्रायल से बाहर हुईं विनेश फोगाट, दिल्ली यूनिवर्सिटी के महिला हॉस्टल में छात्राओं का प्रदर्शन प्रमुख रहा।

बिजली कंपनियों का CAG ऑडिट कराएगी दिल्ली सरकार
दिल्ली सरकार राजधानी की बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) से ऑडिट करवाने की तैयारी में है।ऊर्जा मंत्री आशीष सूद (Ashish Sood) ने कहा कि सरकार किसी भी स्थिति में बिजली कंपनियों (Power Companies) के वित्तीय बोझ को जनता पर नहीं डालने देगी और इसके लिए सभी कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल किया जाएगा। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि डिस्कॉम से जुड़े वित्तीय मामलों और खर्चों की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए CAG ऑडिट जरूरी है। यदि किसी तरह की अनियमितता सामने आती है तो सरकार आवश्यक कार्रवाई करेगी। साथ ही यह भी कहा कि दिल्लीवासियों को अतिरिक्त बिजली दरों का बोझ उठाने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा।

दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद को हाईकोर्ट से राहत
दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने उमर खालिद (Umar Khalid)को दिल्ली दंगों से जुड़े UAPA मामले में अंतरिम जमानत प्रदान दी है। अदालत ने उन्हें 1 जून से 3 जून 2026 तक अस्थायी राहत दी है। अदालत ने यह राहत मानवीय आधार पर दी है, ताकि वे अपनी बीमार मां की सर्जरी के दौरान उनकी देखभाल कर सकें और अपने दिवंगत अंकल के चेहल्लुम (चालीसवीं) की रस्म में शामिल हो सकें। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी नोट किया कि उमर खालिद को इससे पहले भी अंतरिम जमानत दी जा चुकी है। अदालत ने इस बार जमानत देते समय कई सख्त शर्तें भी लगाई हैं। आदेश के मुताबिक, उन्हें दिल्ली-NCR क्षेत्र में ही रहना होगा और निर्धारित पते पर ही ठहरना होगा। अस्पताल के अलावा किसी अन्य स्थान पर जाने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही, उन्हें केवल एक मोबाइल नंबर का ही उपयोग करने की शर्त भी दी गई है।

दिल्ली हाईकोर्ट में अवमानना मामले में एमिकस क्यूरी नियुक्त
दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने शुक्रवार को जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा (Swarn Kanta Shrma) से जुड़ी कथित टिप्पणियों और सोशल मीडिया पोस्ट (Social Media Post) पर आधारित आपराधिक अवमानना मामले में एक अहम आदेश दिया है। अदालत ने इस मामले की निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए न्याय मित्र (Amicus Curiae) की नियुक्ति की है। मामले की सुनवाई कर रही डिवीजन बेंच, जिसमें जस्टिस नवीन चावला (Naveen Chawla) और जस्टिस रविंद्र दुग्गल (Ravindra Duggal) शामिल हैं, ने वरिष्ठ अधिवक्ता राजदीपा बेहूरा (Rajdeepa Behura) को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया है। अदालत ने कहा कि यह नियुक्ति इसलिए की गई है ताकि मामले की सुनवाई प्रभावित न हो और सभी पक्षों के तर्क संतुलित रूप से सामने आ सकें। साथ ही यह भी बताया गया कि राजदीपा बेहूरा मामले में अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की ओर से दलीलें पेश करेंगी।

एशियन गेम्स ट्रायल से बाहर हुईं विनेश फोगाट
दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने शुक्रवार को विनेश फोगाट (Vinesh Phogat) को बड़ी राहत देते हुए केंद्र सरकार को उनके मामले की जांच और मूल्यांकन के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्देश दिया है। अदालत ने यह भी कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि विनेश फोगाट को 2026 एशियाई खेल(Asian Games) के चयन ट्रायल में हिस्सा लेने का अवसर मिले। सुनवाई के दौरान रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (Wrestling Federation of India) की कार्यप्रणाली पर भी अदालत ने नाराजगी जताई। कोर्ट ने फेडरेशन से सवाल किया कि आखिर किस आधार पर विनेश फोगाट को घरेलू प्रतियोगिताओं के लिए “अयोग्य” घोषित किया गया।

दिल्ली यूनिवर्सिटी के महिला हॉस्टल में छात्राओं का प्रदर्शन
दिल्ली विश्वविद्यालय ( Delhi University) के यूनिवर्सिटी हॉस्टल फॉर वीमेन (UHW) में गुरुवार देर रात छात्राओं का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया। बड़ी संख्या में छात्राएं रात करीब 9:30 बजे से हॉस्टल परिसर के बाहर धरने पर बैठी रहीं और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहीं छात्राओं का आरोप है कि हॉस्टल प्रशासन उन पर जबरन हॉस्टल खाली करने का दबाव बना रहा है। छात्राओं के मुताबिक, प्रशासन की ओर से ऐसी कई कार्रवाई की गई हैं, जिनसे उनकी पढ़ाई और परीक्षा की तैयारी प्रभावित हो रही है। छात्राओं ने आरोप लगाया कि हॉस्टल में पानी की सप्लाई बंद कर दी गई, रीडिंग रूम से कुर्सियां हटा ली गईं और अतिरिक्त शुल्क भी लगाया जा रहा है।
कल की कुछ महत्वपूर्ण खबरेंः-
दिल्ली में बकरीद को लेकर सरकार सख्त: कपिल मिश्रा ने बकरीद (ईद-उल-अजहा) के मद्देनजर पशु कल्याण से जुड़े कानूनों के सख्त पालन के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा है कि सभी नियमों को कड़ाई से लागू किया जाए और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ईद-उल-अजहा के अवसर पर जारी निर्देशों में कहा गया है कि गाय, बछड़ा, ऊँट और अन्य प्रतिबंधित पशुओं की हत्या या कुर्बानी पर पूर्ण प्रतिबंध को सख्ती से लागू किया जाए। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी और पशुओं की खरीद-फरोख्त को अवैध बताया गया है। (पढ़े पूरी खबर)
दिल्ली एयरपोर्ट पर ‘Ebola Virus’ को लेकर अलर्ट: दिल्ली एयरपोर्ट (Delhi Airport ) पर इबोला वायरस (Ebola Virus) को लेकर अलर्ट जारी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एहतियातन सख्ती बढ़ा दी है और कुछ अंतरराष्ट्रीय रूट्स से आने वाले यात्रियों की विशेष निगरानी शुरू कर दी गई है, ताकि किसी भी संभावित संक्रमण को देश में प्रवेश करने से रोका जा सके। वैश्विक स्तर पर संक्रामक बीमारियों को लेकर सतर्कता बढ़ी हुई है। अधिकारियों के अनुसार, स्क्रीनिंग और हेल्थ चेकिंग प्रक्रिया को और मजबूत किया गया है, खासकर उन यात्रियों के लिए जो उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों से यात्रा कर रहे हैं। (पढ़े पूरी खबर)
दिल्ली हाईकोर्ट का अहम फैसला: दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने अनुकंपा नियुक्ति (compassionate appointment) को लेकर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए स्पष्ट किया है कि यह सुविधा केवल जरूरतमंद परिवारों के लिए ही है, न कि सभी मामलों में स्वतः अधिकार के रूप में। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अनुकंपा नियुक्ति का उद्देश्य ऐसे परिवारों को तत्काल सहारा देना है, जिनकी आर्थिक स्थिति मृत कर्मचारी की मृत्यु के बाद अचानक कमजोर हो गई हो। यदि कोई परिवार पहले से ही अपनी आजीविका अच्छी तरह से चला रहा है, तो उसे इस तरह की राहत नहीं दी जा सकती। हाईकोर्ट ने यह भी दोहराया कि अनुकंपा नियुक्ति को सार्वजनिक रोजगार का वैकल्पिक माध्यम नहीं माना जा सकता। इसे किसी मृत सरकारी कर्मचारी के परिवार के लिए लंबे समय तक चलने वाले रोजगार या स्थायी पुनर्वास का साधन बनाना कानून की मंशा के खिलाफ होगा। (पढ़े पूरी खबर)
BJP विधायक ने समर्थकों संग गिराया निर्माणाधीन ढांचा: दिल्ली के पीतमपुरा इलाके में शुक्रवार को एक ढांचे को गिराए जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। मामला शकूर बस्ती विधानसभा क्षेत्र का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार, भाजपा विधायक और BJP मंदिर प्रकोष्ठ के अध्यक्ष कर्णैल सिंह अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचे और एक निर्माणाधीन ढांचे को हटाया गया। कर्णैल सिंह ने दावा किया कि इलाके में अवैध रूप से मदरसा बनाया जा रहा था, जिसे आज गिराया गया है। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद यह कार्रवाई की गई। (पढ़े पूरी खबर)
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