Pravesh Verma Files Defamation Case Against Saurabh Bhardwaj: दिल्ली सरकार (Delhi Government) में मंत्री प्रवेश वर्मा ने आम आदमी पार्टी यानी आप (AAP) के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज के खिलाफ मानहानि मुकदमा किया है। सौरभ भारद्वाज के खिलाफ क्रिमिनल और सिविल मानहानि के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है। मानहानि मुकदमा में मंत्री प्रवेश वर्मा ने 5 करोड़ का हर्जाना मांगा है। कोर्ट ने सौरभ भारद्वाज को समन जारी कर मामले की आगे की सुनवाई 7 सितंबर के लिए तय की है।

यह मुकदमा सौरभ भारद्वाज के सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर किया है। दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा पर इस पोस्ट के माध्यम से सौरभ भारद्वाज ने एक स्कूल के अधिकारियों के पक्ष में अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया, जहां 3 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ था।

प्रवेश वर्मा ने अपनी याचिका में कहा है कि सौरभ भारद्वाज ने 15 मई और 16 मई को अपने सोशल मीडिया X हैंडल से उनके खिलाफ झूठे, दुर्भावनापूर्ण और अत्यधिक अपमानजनक ट्वीट और वीडियो पोस्ट किए। इससे जुड़े मामले में मामले में प्रवेश वर्मा ने एक आपराधिक मानहानि की शिकायत राउज एवेन्यू कोर्ट में भी की थी। 22 मई को राउज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पारस दलाल की कोर्ट ने शिकायतकर्ता (प्रवेश वर्मा को) और गवाहों की जांच के लिए मामले की 9 जून और 11 जून के लिए तय की है।

अपमानजनक ट्वीट और वीडियो

प्रवेश वर्मा ने अपनी याचिका में कहा है कि सौरभ भारद्वाज ने 15 मई और 16 मई को अपने एक्स (X) अकाउंट से उनके खिलाफ झूठे, दुर्भावनापूर्ण और अत्यधिक अपमानजनक ट्वीट और वीडियो पोस्ट किए। पोस्ट में आरोप लगाया गया कि उन्होंने एक मंत्री के रूप में अपने पद का दुरुपयोग करके अपने कथित सहयोगी को लगभग 500 करोड़ रुपए के निजी स्कूल ट्रस्ट में ट्रस्टी नियुक्त किया। सौरभ भारद्वाज ने यह भी आरोप लगाया कि प्रवेश वर्मा ने उक्त ट्रस्ट द्वारा संचालित स्कूल के कर्मचारियों के पक्ष में अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया, जो POCSO मामले में आरोपी व्यक्ति है। प्रवेश वर्मा ने दावा किया कि ये आरोप पूरी तरह से निराधार हैं और जानबूझकर उनको बदनाम करने के लिए लगाए गए हैं।

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