दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR (Special Intensive Revision) की ड्राफ्ट मतदाता सूची सोमवार, 31 अगस्त 2026 को जारी कर दी गई है। दिल्ली के 13 जिलों में पिछले करीब 2 महीनों से SIR की प्रक्रिया चल रही थी। अब मतदाता यह जांच सकते हैं कि ड्राफ्ट सूची में उनका नाम शामिल है या नहीं। ड्राफ्ट सूची में नाम नहीं मिलने पर मतदाताओं को घबराने की जरूरत नहीं है। SIR प्रक्रिया के तहत निर्धारित अवधि में पात्र मतदाता दावा या आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए निर्वाचन विभाग की ओर से तय प्रक्रिया और समय-सीमा का पालन करना होगा।

ऐसे चेक करें ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में अपना नाम

SIR ड्राफ्ट रोल में नाम देखने के लिए मतदाताओं को मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली (CEO Delhi) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट पर SIR ड्राफ्ट रोल से संबंधित पेज उपलब्ध कराया गया है। नाम चेक करने के लिए सबसे पहले संबंधित पेज खोलें। इसके बाद आपको अपनी जिला (District), विधानसभा क्षेत्र (Assembly Constituency) और भाषा (Language) का चयन करना होगा। इसके बाद दिए गए कैप्चा कोड को भरकर आगे बढ़ें। कैप्चा जमा करने के बाद संबंधित विधानसभा क्षेत्र की ड्राफ्ट मतदाता सूची की PDF फाइलें दिखाई देंगी। मतदाता इन PDF को खोलकर अपना नाम, मतदाता विवरण और संबंधित सूची में अपनी एंट्री चेक कर सकते हैं।

दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR (Special Intensive Revision) के तहत ड्राफ्ट मतदाता सूची सोमवार को जारी कर दी गई। दिल्ली में कुल 1,45,10,299 पंजीकृत मतदाता हैं। इनमें से करीब 47.7 लाख मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं किए गए हैं। अधिकारियों के मुताबिक, SIR के तहत चलाए गए डोर-टू-डोर अभियान के दौरान करीब 97.5 लाख मतदाताओं के गणना फॉर्म ही जमा हो सके और उनका डिजिटाइजेशन किया जा सका। यह दिल्ली के कुल मतदाताओं का करीब 67.18 फीसदी है।

47.7 लाख नाम क्यों नहीं दिख रहे?

अधिकारियों के अनुसार, जिन मतदाताओं के गणना फॉर्म निर्धारित प्रक्रिया के तहत जमा या डिजिटाइज नहीं हो सके, उनके नाम ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं किए गए हैं। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि इन मतदाताओं का नाम अंतिम मतदाता सूची से स्थायी रूप से हटा दिया गया है। जिन मतदाताओं का नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं है, उन्हें दावा और आपत्ति दाखिल कर नाम शामिल कराने का अवसर दिया जाएगा।

31 अगस्त से 30 सितंबर तक दावा-आपत्ति

निर्वाचन विभाग के मुताबिक, ड्राफ्ट सूची जारी होने के बाद 31 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक दावे और आपत्तियां दाखिल की जा सकेंगी। इस दौरान पात्र मतदाता आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपना नाम मतदाता सूची में शामिल कराने का दावा कर सकते हैं। दावों और आपत्तियों की जांच के बाद मतदाता सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा। दिल्ली की अंतिम मतदाता सूची 4 नवंबर 2026 को प्रकाशित की जानी है।

नाम ड्राफ्ट लिस्ट से बाहर है तो क्या करना होगा?

अगर आपका नाम SIR की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं है, लेकिन आप मतदाता के तौर पर पात्र हैं, तो आपको अपना नाम शामिल कराने के लिए दावा दाखिल करना होगा। इसके लिए दावे और आपत्तियां दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्रभावित मतदाता 30 सितंबर 2026 तक अपना दावा पेश कर सकते हैं। दावा दाखिल करते समय निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जरूरी दस्तावेज और जानकारी उपलब्ध करानी होगी। निर्वाचन अधिकारियों की ओर से प्राप्त दावों की जांच की जाएगी। जरूरत पड़ने पर संबंधित जानकारी का सत्यापन भी कराया जाएगा। जांच और वैरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद तय किया जाएगा कि संबंधित मतदाता का नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल किया जाना है या नहीं।

कब तक जुड़वा सकते हैं नाम?

SIR की ड्राफ्ट मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए 30 सितंबर 2026 सबसे अहम तारीख है। इसी दिन दावे और आपत्तियां दाखिल करने की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। इसलिए जिन पात्र मतदाताओं का नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं है, उन्हें तय समय सीमा के भीतर अपना दावा दाखिल करना होगा। दावे और आपत्तियां प्राप्त होने के बाद चुनाव अधिकारी संबंधित आवेदनों की जांच करेंगे। जरूरत के अनुसार मतदाताओं को नोटिस जारी करने और उनके दावों के निस्तारण की प्रक्रिया भी की जाएगी। यह प्रक्रिया 29 अक्टूबर 2026 तक चलेगी। दावे-आपत्तियों की जांच और निस्तारण के बाद मतदाता सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा। दिल्ली की अंतिम मतदाता सूची 4 नवंबर 2026 को प्रकाशित की जाएगी।

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