हेमंत शर्मा, इंदौर। इंदौर नगर निगम के बहुचर्चित 103.42 करोड़ रुपये के फर्जी बिल घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अब तक की सबसे बड़ी कानूनी कार्रवाई करते हुए विशेष PMLA कोर्ट में 20 हजार से अधिक पन्नों की अभियोजन शिकायत (Prosecution Complaint) दाखिल कर दी है। इस मामले में 32 आरोपियों को नामजद किया गया है। इनमें ठेकेदार, इंदौर नगर निगम के अधिकारी, लोकल फंड ऑडिट और रेजिडेंट ऑडिट कार्यालय के अधिकारी तथा अन्य निजी व्यक्ति शामिल हैं। ED का आरोप है कि सभी ने मिलकर सरकारी धन की कथित हेराफेरी और उससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में भूमिका निभाई।
फर्जी बिलों के जरिए सरकारी खजाने से 103.42 करोड़ रुपये निकालने का आरोप
ED के अनुसार यह जांच इंदौर के एमजी रोड थाने में दर्ज कई FIR के आधार पर शुरू की गई थी। जांच में सामने आया कि फर्जी बिल, नकली वर्क ऑर्डर, फर्जी मेजरमेंट बुक, झूठे कम्प्लीशन सर्टिफिकेट और दस्तावेजों में कथित हेरफेर कर नगर निगम के खजाने से 103.42 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई। जांच एजेंसी का दावा है कि कई ऐसे कार्यों के नाम पर भुगतान किया गया जो या तो कभी हुए ही नहीं या पहले ही पूरे किए जा चुके थे। इसके बावजूद रिकॉर्ड में बदलाव कर भुगतान जारी कराया गया।
अधिकारियों और ठेकेदारों की कथित मिलीभगत
ED का आरोप है कि ठेकेदार फर्मों ने नगर निगम और ऑडिट कार्यालय के कुछ अधिकारियों के साथ मिलकर फर्जी फाइलें तैयार कीं। इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर करोड़ों रुपये के भुगतान स्वीकृत कराए गए। जांच में यह भी सामने आया कि निकाली गई राशि को नकद बांटा गया, विभिन्न खातों और संस्थाओं के जरिए घुमाया गया तथा बाद में चल-अचल संपत्तियां खरीदने और निजी खर्चों में इस्तेमाल किया गया।
20 ठिकानों पर छापे, 59.18 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त और अटैच
जांच के दौरान ED ने 5 और 6 अगस्त 2024 को 20 स्थानों पर छापेमारी की थी। इस कार्रवाई में करीब 22.04 करोड़ रुपये की नकदी, बैंक बैलेंस, फिक्स्ड डिपॉजिट, डीमैट होल्डिंग और म्यूचुअल फंड सहित अन्य संपत्तियां जब्त या फ्रीज की गईं। साथ ही बड़ी मात्रा में दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य भी बरामद किए गए।
इसके बाद ED ने दो अलग-अलग आदेशों के जरिए 52 अचल संपत्तियां, जिनकी कीमत करीब 37.14 करोड़ रुपये है, अस्थायी रूप से अटैच कीं। इनमें व्यावसायिक संपत्तियां, मकान, प्लॉट और कृषि भूमि शामिल हैं। अब तक इस मामले में 59.18 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियां जब्त, फ्रीज या अटैच की जा चुकी हैं।
तीन आरोपी पहले ही गिरफ्तार
इस मामले में ED पहले ही कथित मास्टरमाइंड अभय सिंह राठौर के अलावा मोहम्मद जाकिर और राहुल बडेरा को मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत गिरफ्तार कर चुकी है। एजेंसी का आरोप है कि इनकी भूमिका कथित तौर पर पूरे नेटवर्क को संचालित करने और अवैध धन को ठिकाने लगाने में अहम रही।
अब कोर्ट में चलेगी कानूनी लड़ाई
ED ने विशेष PMLA कोर्ट से जब्त और अटैच की गई संपत्तियों को धनशोधन कानून के तहत जब्त घोषित करने की मांग की है। कोर्ट ने अभियोजन शिकायत पर संज्ञान लेते हुए सभी 32 आरोपियों को नोटिस और समन जारी किए हैं। अब इस बहुचर्चित फर्जी बिल घोटाले की अगली लड़ाई अदालत में होगी, जहां ED अपने साक्ष्यों के आधार पर आरोपों को साबित करने का प्रयास करेगी, जबकि आरोपियों को अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा।
क्या है पूरा मामला?
इंदौर नगर निगम के फर्जी बिल घोटले को प्रदेश के सबसे बड़े नगरीय वित्तीय घोटालों में से एक माना जा रहा है। आरोप है कि सरकारी विकास कार्यों के नाम पर कागजों में हेरफेर कर करोड़ों रुपये का भुगतान कराया गया। अब ED की 20 हजार पन्नों की अभियोजन शिकायत इस मामले को निर्णायक कानूनी चरण में ले आई है। यदि अदालत में आरोप सिद्ध होते हैं, तो यह मामला नगर निगम के इतिहास के सबसे बड़े वित्तीय घोटालों में दर्ज हो सकता है।
Follow the LALLURAM.COM MP channel on WhatsApp
https://whatsapp.com/channel/0029Va6fzuULSmbeNxuA9j0m


