रेलवे की जमीन पर कथित अतिक्रमणों को हटाने से संबंधित 25 मामलों में, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को ऐसे स्थानों पर बेदखली की कार्यवाही पर 30 जून तक रोक लगा दी है. कोर्ट ने साफ कहा कि जिन इलाकों में नोटिस जारी किए गए हैं, वहां कार्रवाई से पहले जमीन का मालिकाना और वास्तविक स्थिति की जांच कर रिपोर्ट पेश करे, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई पर विचार किया जाएगा.

अदालत ने निर्देश दिया है कि बालीगंज, बामनगाछी, बारुईपुर, डानकुनी, गुमा, बनगांव, दुर्गानगर, मथुरापुर, जादवपुर सहित विभिन्न रेलवे स्टेशनों के आसपास जारी पुराने बेदखली नोटिसों पर जून के अंत तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी.

रेलवे स्टेशनों के आसपास के सभी क्षेत्रों में, जहां रेलवे के बेदखली नोटिसों को चुनौती देने वाली याचिकाएं दायर की गई हैं, उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि मौजूदा नोटिसों को 30 जून तक लागू नहीं किया जा सकता है. याचिकाओं के अनुसार, हालांकि कई स्थानों पर रेलवे स्टेशनों से सटे क्षेत्रों के लिए बेदखली नोटिस जारी किए गए हैं, लेकिन यह सवाल उठाया गया है कि क्या विचाराधीन भूमि वास्तव में रेलवे की है.

न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य ने कहा कि रेलवे पहले संबंधित जमीन का मालिकाना और वास्तविक स्थिति जांचे और यह स्पष्ट करे कि जिन स्थानों को खाली करने का नोटिस जारी किया गया है, वे वास्तव में रेलवे की भूमि हैं या फिर नहीं। साथ ही प्रत्येक मामले में यह भी बताना होगा कि बेदखली नोटिस जारी करने का आधार क्या है.

जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य की अदालत में 25 मामलों पर सुनवाई हुई. ये सभी मामले रेलवे स्टेशनों के आसपास रहने वाले लोगों और दुकानदारों से जुड़े हैं.

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि, रेलवे पहले खुद स्थल का निरीक्षण कर जांच करके विस्तृत रिपोर्ट पेश करे. जब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तब तक बेदखली नोटिस जारी किए गए जगहों पर अमल नहीं किया जा सकता है.

कोर्ट के मुताबिक, बेदखली से पहले प्रभावितों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के विकल्प पर विचार कर उसकी जानकारी अदालत को दी जाए. अदालत ने आगे यह भी पूछा कि जिन लोगों के पास लाइसेंस या वैध अनुमति रही है, उनके मामले में रेलवे का क्या रुख है? रेलवे अपनी जमीनी निरीक्षण कर रिपोर्ट सौंप दे, इसके बाद ही अदालत इस मामले में आगे की सुनवाई करेगी.

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