कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के पूर्व अधीक्षक की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। डॉ. गिरिजा शंकर गुप्ता पर फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर अधीक्षक पद हासिल करने का आरोप लगाया गया है। आरोप में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने थाना कंपू पुलिस को उनके खिलाफ FIR दर्ज कर जांच के आदेश दिए हैं।

क्या है पूरा मामला?

दरअसल मामला सचिन यादव की ओर से दायर परिवाद से जुड़ा है। आरोप है कि वर्ष 2019 में अधीक्षक पद पर नियुक्ति के लिए डॉ गिरिजा शंकर गुप्ता ने दिल्ली के मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल पटपड़गंज के दो अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए थे।

इस मामले में शिकायतकर्ता का दावा है कि GRMC द्वारा कराए गए सत्यापन में मैक्स अस्पताल ने लिखित रूप से बताया कि डॉ गुप्ता वहां कभी कार्यरत नहीं रहे और उनके नाम से कोई अनुभव प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि जिस अवधि का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया उस दौरान डॉ गुप्ता एक शासकीय संस्थान में सेवाएं दे रहे थे। शिकायतकर्ता का कहना है कि थाना कंपू और पुलिस अधीक्षक से शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद अदालत का दरवाजा खटखटाया गया।

दस्तावेजों के आधार पर जांच के आदेश

अदालत ने उपलब्ध दस्तावेजों का परीक्षण करने के बाद यह माना कि कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर शासकीय नियुक्ति प्राप्त करने का मामला संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। इसी आधार पर जेएमएफसी ने थाना कंपू पुलिस को डॉ गिरिजा शंकर गुप्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर विधि अनुसार जांच करने के निर्देश दिए हैं। अब पुलिस मामले की जांच के बाद आगे की कार्रवाई करेगी।

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