राकेश कथूरिया, कैथल (हरियाणा)। अगर आपके पास लाइसेंसशुदा हथियार (Licensed Weapon) है और आपने उससे कोई हवाई फायर या आत्मरक्षा में गोली चलाई है, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। हरियाणा सरकार के गृह विभाग के निर्देशों के बाद कैथल की जिला उपायुक्त (DC Kaithal) अपराजिता ने नए और सख्त नियम जारी कर दिए हैं। अब जिले में किसी भी शस्त्र लाइसेंस धारक ने अगर अपने हथियार का उपयोग किया, तो उसकी पूरी जानकारी 30 दिनों के भीतर संबंधित लाइसेंसिंग अथॉरिटी को देना कानूनी रूप से अनिवार्य होगा।

फायरिंग की तारीख के साथ जमा करने होंगे खाली खोखे
डीसी अपराजिता (DC Aprajita Kaithal) ने स्पष्ट किया कि हथियार का उपयोग करने के बाद जो रिपोर्ट जमा करनी होगी, उसमें कई जानकारियां देनी होंगी। इस रिपोर्ट में फायरिंग की सही तारीख, जगह, फायरिंग करने की ठोस वजह और इस्तेमाल किए गए कारतूसों की संख्या और प्रकार का साफ-साफ जिक्र करना होगा। इतना ही नहीं, बंदूक से चले हुए कारतूसों के खाली खोखे (Empty Cartridge Shells) भी विभाग में जमा कराने होंगे। अगर किसी वाजिब वजह से खाली खोखे खो गए हैं या उपलब्ध नहीं हैं, तो उसका एक लिखित और मजबूत कारण प्रशासन को देना होगा।
लापरवाही बरती तो रद्द हो सकता है आर्म्स लाइसेंस
प्रशासन ने साफ कर दिया है कि इन सभी रिपोर्टों का एक व्यवस्थित डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा। यदि कोई आर्म्स लाइसेंस होल्डर (Arms License Holder Rules Haryana) तय समय यानी 30 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट नहीं देता है या उसके द्वारा दी गई वजह फर्जी पाई जाती है, तो इसे नियमों का सीधा उल्लंघन माना जाएगा। ऐसे मामलों को गंभीरता से लेते हुए भविष्य में हथियार के लाइसेंस रिन्यूअल (Arms License Renewal) पर रोक लगाई जा सकती है और ज्यादा लापरवाही मिलने पर लाइसेंस को तुरंत रद्द भी किया जा सकता है। डीसी ने कैथल पुलिस और संबंधित फील्ड अधिकारियों को जमीनी स्तर पर इन नियमों को कड़ाई से लागू करने के निर्देश दिए हैं।

