हेमंत शर्मा, Indore. मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर के बहुचर्चित शिवानी पाटेरिया हत्याकांड में करीब साढ़े छह साल बाद जिला अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने शातिर बैंक अधिकारी अमितेश उर्फ शालू पाटेरिया को अपनी ही पत्नी की हत्या का दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।
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इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मामले में आरोपी पति ने अपनी पत्नी की हत्या को सांप का काटना साबित करने की पूरी स्क्रिप्ट तैयार की थी लेकिन फॉरेंसिंक जांच और साक्ष्यों के आगे साहब की यह खूनी साजिश टिक नहीं सकी। अदालत ने आरोपी को न सिर्फ हत्या, बल्कि साक्ष्य मिटाने और कोबरा सांप की हत्या के मामले में वन्यजीव संरक्षण कानून के तहत भी दोषी पाते हुए अलग से सजा और जुर्माना लगाया है।
1 दिसंबर 2019 की रात रची थी खूनी साजिश
यह खौफनाक वारदात इंदौर के संचार नगर की है। 1 दिसंबर 2019 को बैंक अधिकारी अमितेश पाटेरिया अपनी पत्नी शिवानी को लेकर अस्पताल पहुंचा और डॉक्टरों को बताया कि उसे सांप ने काट लिया है जिससे उसकी मौत हो गई। शुरुआती तौर पर परिवार ने भी इसे एक दर्दनाक हादसा बताने की कोशिश की लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब मृतका के मायके वालों ने इस मौत को संदिग्ध बताते हुए सीधे दामाद पर हत्या का आरोप मढ़ दिया और मामले में जांच की मांग की।
अलवर से लाया जहरीला कोबरा, तकिए से घोंटा गला
जब पुलिस ने इस हाई-प्रोफाइल मामले की गहराई से तफ्तीश शुरू की, तो परत-दर-परत जो खुलासे हुए उसने पुलिस अफसरों के भी होश उड़ा दिए। आरोपी पति किसी दूसरी महिला के संपर्क में था और अपनी पत्नी से छुटकारा पाना चाहता था। इसके लिए उसने बकायदा योजना बनाई और राजस्थान के अलवर से एक बेहद जहरीला कोबरा सांप लेकर आया।
वारदात वाली रात आरोपी ने पहले तकिए से शिवानी का मुंह और गला दबाकर उसे मौत के घाट उतारा। इसके बाद हत्या को सांप काटने का रूप देने के लिए शातिर पति ने उस कोबरा सांप को भी मार डाला और उसके शव को घटनास्थल पर रख दिया ताकि पुलिस और डॉक्टर इसे सर्पदंश का मामला मान लें।
पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट ने खोली पोल
आरोपी ने खुद को बचाने के लिए जाल तो तगड़ा बुना था लेकिन वह विज्ञान को धोखा नहीं दे सका। शिवानी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह दम घुटना सामने आई न कि सांप का जहर। वहीं फॉरेंसिक और वैज्ञानिक जांच में यह साफ हो गया कि बिस्तर पर मिला कोबरा सांप पहले ही मारा जा चुका था। परिस्थितियों और बयानों में विरोधाभास के आधार पर पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो बैंक अफसर का यह खूनी चेहरा बेनकाब हो गया।
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हत्या के साथ ‘वन्यजीव कानून’ में भी 3 साल की सजा
साढ़े छह साल तक चली सुनवाई के बाद जिला अदालत ने माना कि अमितेश ने बेहद क्रूरता और शातिराना ढंग से अपनी पत्नी की जान ली। कोर्ट ने आरोपी को उम्रकैद की सजा के साथ-साथ, साक्ष्य मिटाने के अपराध में अलग से सजा सुनाई। इसके अलावा, बेजुबान कोबरा सांप की हत्या कर अपनी साजिश में इस्तेमाल करने के जुर्म में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत 3 साल की जेल और आर्थिक जुर्माना भी ठोका है।
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