धनबाद। डुमरी से विधायक जयराम महतो को सोमवार को अदालत से बड़ी राहत मिली है। एमपी/एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत ने जयराम महतो समेत चार आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली। कोर्ट ने सभी को जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया है।
जयराम महतो समेत 4 को मिली जमानत
अदालत ने जयराम महतो के अलावा सुशील मंडल, महेंद्र साव और राजकुमार मंडल की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका भी मंजूर कर ली। मामले में इन सभी को अब गिरफ्तारी से राहत मिल गई है।
10 सितंबर को पूरी हुई थी बहस
इस मामले में 10 सितंबर को बचाव पक्ष के अधिवक्ता शाहनवाज और अपर लोक अभियोजक राय ने अदालत के समक्ष अपनी-अपनी दलीलें रखी थीं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और आदेश के लिए 14 सितंबर की तारीख निर्धारित की थी।
बचाव पक्ष ने बताया राजनीतिक प्रतिशोध
बचाव पक्ष की ओर से वरीय अधिवक्ता शाहनवाज ने अदालत में दलील दी कि जयराम महतो और अन्य आरोपियों को राजनीतिक प्रतिशोध के कारण झूठे मुकदमे में फंसाया गया है। वहीं, अपर लोक अभियोजक ने बचाव पक्ष की दलीलों का विरोध किया।
हालांकि, पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने जयराम महतो की गिरफ्तारी पर तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया था। अब सोमवार को अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें बड़ी राहत दी है।



