Jharkhand Madhyamik Acharya Exam: झारखंड माध्यमिक आचार्य परीक्षा की जांच सीआईडी करेगी। माध्यमिक आचार्य शिक्षक नियुक्ति (विज्ञापन संख्या 2/2025) के तहत करीब 2800 अभ्यर्थियों की दोबारा परीक्षा लिए जाने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) ने यह बड़ा आदेश दिया है। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने मुख्य सचिव को मामले में आपराधिक मामला दर्ज कर सीआईडी से जांच कराने का निर्देश दिया।

जस्टिस दीपक रोशन ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) को निर्देश दिया गया है कि जिन अभ्यर्थियों की दोबारा परीक्षा ली गई है, उनके पहले आयोजित परीक्षा के अंक भी प्रकाशित किए जाएं। सीआईडी की जांच में इन अभ्यर्थियों के खिलाफ कोई आपत्तिजनक तथ्य सामने नहीं आता है और वे निर्धारित मेरिट में आते हैं, तो नियुक्ति पर भी विचार हो।

कोर्ट ने यह भी कहा कि सीआईडी जांच में जो तथ्य सामने आएंगे, उनका असर पूरी नियुक्ति प्रक्रिया और परिणाम पर पड़ेगा। जांच में अगर जेएसएससी के किसी कर्मचारी को दोषी पाया जाता है तो आयोग उन कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करेगा। यह आदेश अर्पणा कुमारी और अन्य की ओर से दाखिल अर्जी पर सुनवाई के बाद दिया। अदालत ने आयोग से पूछा कि यदि परीक्षा के दौरान कंप्यूटर सिस्टम में बाहरी हस्तक्षेप या हैकिंग हुई थी, तो उच्चस्तरीय जांच क्यों नहीं कराई गई। अदालत ने यह भी जानना चाहा था कि केवल प्रभावित अभ्यर्थियों की दोबारा परीक्षा कराने का आधार क्या है।

जानें क्या है पूरा मामला

जेएसएससी ने माध्यमिक आचार्य शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में कंप्यूटर हैक करने की बात कह 2800 अभ्यर्थियों की दोबारा परीक्षा लेने का नोटिस जारी किया था। अभ्यर्थियों ने नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। प्रार्थी द्वारा कहा गया था कि एक बार परीक्षा होने के बाद केवल कुछ अभ्यर्थियों के लिए दोबारा परीक्षा लेना उचित नहीं है।

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