कपूरथला। कपूरथला में चाइना डोर को लेकर बड़ा निर्णय लिया गया है। इसे पूर्णत प्रतिबंधित कर दिया गया है। अब इसे बेचने और उपयोग करने पर सख्त कार्रवाई होगी। इसे लेकर आदेश भी जारी हो चुका है।
आपको बता दे की आए दिन चाइना डोर से कई तरह के प्राण घातक एक्सीडेंट देखने को मिले हैं। लोग घायल हुए हैं पक्षी और मनुष्यों की तो मौत तक हो गई है यही कारण है कि इसे पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है।
जानकारी के अनुसार जिला मैजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर अमित कुमार पांचाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत मिले अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला कपूरथला की सीमा के अंदर पतंगों/गुड्डियों को उड़ाने के लिए इस्तेमाल होने वाली सिंथेटिक/नायलॉन की बनी डोर/चाइना डोर और सिंथेटिक मांजा लगी डोर को बेचने, खरीदने, स्टोर करने और उपयोग करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए गए हैं।

ई आदेश के अनुसर अब कोई भी इसका उपयोग नहीं कर पाएगा। और ना ही कोई चाइना डोर का इस्तेमाल कर पाएगा। अगर कोई इसका उपयोग करते दिखता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही होगी। यह आदेश 31 जनवरी 2026 तक लागू रहेंगे। आदेशों के अनुसार, सीनियर पुलिस कप्तान इन आदेशों का पालन सुनिश्चित करेंगे।
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