हेमंत गुर्जर, बागली (देवास) खातेगांव के इंदौर-बैतूल नेशनल हाईवे स्थित वरवाई खेड़ा टोल प्लाजा को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। 14 किसानों को करीब 9 करोड़ 73 लाख रुपये के आसपास की राशि मिलना थी, जिसका भुगतान नहीं होने के मामले में किसानों ने न्यायालय की शरण ली थी। मामले में न्यायालय ने वरवाई खेड़ा टोल प्लाजा की कुर्की का आदेश जारी किया है।
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बताया जा रहा है कि करीब 15–20 दिन पहले कुर्की वारंट जारी किया गया था, लेकिन NHAI की ओर से अब तक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। सूत्रों के अनुसार, आज शाम तक किसानों की राशि का भुगतान नहीं हुआ तो टोल प्लाजा की कुर्की की कार्रवाई हो सकती है।
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वहीं, न्यायालय के आगामी आदेश तक टोल वसूली नहीं किए जाने की जानकारी भी सामने आई है। मामले को लेकर किसानों में हलचल तेज है। मामले की पैरवी अधिवक्ता राजकुमार यादव, नवनीत यादव, अभिमन्यु तंवर और ललित गुर्जर ने की। फिलहाल कार्रवाई जारी है।
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