दिल्ली के निजी स्कूलों की मान्यता प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और एकरूप बनाने के उद्देश्य से शिक्षा निदेशालय ने बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया है। निदेशालय ने नई मान्यता, मान्यता विस्तार (नवीनीकरण), स्कूल उन्नयन तथा सीनियर सेकेंडरी स्तर पर साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम शुरू करने के लिए संशोधित प्रोफार्मा और चेकलिस्ट लागू कर दिए हैं। इसके साथ ही पुराने सभी प्रोफार्मा तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए गए हैं।
सभी आवेदन अब नए प्रारूप में ही होंगे स्वीकार
निदेशालय के निर्देशानुसार निजी स्कूलों से संबंधित सभी नए आवेदन अब केवल संशोधित प्रोफार्मा में ही स्वीकार किए जाएंगे। जिला उप शिक्षा निदेशकों एवं संबंधित अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि स्कूलों का निरीक्षण और रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया नए प्रारूप के अनुसार ही पूरी की जाए।
इन दस्तावेजों और सुविधाओं की होगी विस्तृत जांच
संशोधित प्रोफार्मा में स्कूलों से भूमि एवं भवन संबंधी दस्तावेज, सोसायटी या ट्रस्ट का पंजीकरण, कक्षावार छात्र संख्या, शिक्षकों एवं कर्मचारियों का विवरण, प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, खेल सुविधाएं, अग्निशमन व्यवस्था, सुरक्षा, स्वच्छता सहित अन्य आवश्यक मानकों की विस्तृत जानकारी मांगी जाएगी। इससे सभी आवेदनों की जांच एक समान मानकों पर सुनिश्चित की जा सकेगी।
क्यों जरूरी था यह बदलाव?
अब तक विभिन्न मामलों में अलग-अलग चेकलिस्ट और निरीक्षण प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता था। इसके कारण कई स्कूलों को अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने पड़ते थे और मान्यता प्रक्रिया में अनावश्यक देरी होती थी। नए मानकीकृत प्रारूप लागू होने से सभी जिला कार्यालय एक ही प्रक्रिया के तहत आवेदन जांचेंगे, जिससे विवेकाधीन निर्णयों की संभावना कम होगी और पूरी व्यवस्था अधिक पारदर्शी व समयबद्ध बनेगी।
इन स्कूलों पर पड़ेगा सीधा असर
नई व्यवस्था का लाभ और प्रभाव उन निजी स्कूलों पर पड़ेगा जो पहली बार मान्यता प्राप्त करना चाहते हैं, मान्यता का नवीनीकरण कराना चाहते हैं, स्कूल का उन्नयन करना चाहते हैं या सीनियर सेकेंडरी स्तर पर साइंस, कॉमर्स एवं आर्ट्स संकाय शुरू करने की अनुमति लेना चाहते हैं। शिक्षा निदेशालय का मानना है कि एक समान प्रारूप लागू होने से प्रशासनिक प्रक्रिया सरल होगी और स्कूलों को पहले से स्पष्ट रहेगा कि मान्यता के लिए किन दस्तावेजों और मानकों को पूरा करना अनिवार्य है।
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