कुमार इंदर, जबलपुर. बहुचर्चित अंकिता राठौर और हसनैन अंसारी लव जिहाद मामले में नया अपडेट सामने आया है. अपर कलेक्टर और विवाह अधिकारी कोर्ट ने अंकिता और हसनैन की शादी का आवेदन खारिज कर दिया है. आवेदन में दिए गए पते पर हसनैन नहीं रह रहा था.
बताया जा रहा है कि हसनैन अंसारी बताए गए पते पर पिछले 10 सालों से नहीं रह रहा था. ऐसे में स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 की धारा 5 के तहत दर्शाए गए पते पर हसनैन के न रहने पर शादी का आवेदन खारिज कर दिया गया है. इस मामले में दिसंबर 2024 को हाईकोर्ट ने स्पेशल हिंदू मैरिज एक्ट के तहत शादी की परमिशन दी थी. इस फैसले का हिंदूवादी संगठनों ने जमकर विरोध भी किया था. इतना ही नहीं हैदराबाद के विधायक टी राजा सिंह ने भी विरोध किया था. उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही थी.
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जस्टिस अहलूवालिया ने मई 2024 को फैसला सुनाते हुए मुस्लिम लड़के और हिंदू लड़की की शादी को मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत वैध नहीं बताया था. कोर्ट ने इस तरह के हिंदू मुस्लिम विवाह में सुरक्षा की मांग की याचिका भी खारिज की थी. हिंदूवादी संगठन का कहना था कि इस तरह के विवाह पर धर्म परिवर्तन की आशंका बनी रहती है. साथ ही प्रशासन से लड़की को उसके माता-पिता के सुपुर्द करने की भी मांग की गई थी. बता दें कि इंदौर की रहने वाली अंकिता राठौर और जबलपुर के सिहोरा के रहने वाले हसनैन अंसारी ने 7 अक्टूबर 2024 को शादी के लिए आवेदन दिया था.

