चंडीगढ़। धर्म और विवाद से जुड़ा एक बड़ा मामला सामने आया है। भगवान श्रीकृष्ण पर कथित तौर पर गलत टिप्पणी करने के मामले में पानीपत की अदालत ने मौलाना जरजिस अंसारी को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने उन्हें 12 अगस्त को अदालत में पेश होने के आदेश दिए हैं। इस कानूनी कार्रवाई के बाद इलाके में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है।

मुस्लिम लीगल एड ट्रस्ट ने की शिकायत

यह पूरी कार्रवाई मुस्लिम लीगल एड ट्रस्ट इंडिया द्वारा दायर की गई याचिका पर आधारित है। ट्रस्ट के चेयरमैन मोमिन मलिक ने बताया कि मौलाना के इस कथित बयान की शुरुआत से ही कड़े शब्दों में निंदा की जा रही है। ट्रस्ट का मानना है कि इस तरह के बयानों से न केवल हिंदू समाज की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं, बल्कि आपसी भाईचारा भी प्रभावित होता है।

माफी न मांगने पर हुई कानूनी कार्रवाई

मामले की शुरुआत एक वायरल वीडियो से हुई। याचिका के मुताबिक यह विवादित वीडियो 23 जून को झारखंड में दिए गए एक भाषण का है। आरोप है कि भाषण के दौरान श्रीमद्भगवद्गीता के एक श्लोक का गलत अर्थ बताया गया और भगवान श्रीकृष्ण पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। ट्रस्ट ने मौलाना को पहले चौबीस घंटे का समय दिया था ताकि वे सार्वजनिक रूप से माफी मांग लें और अपना बयान वापस ले लें। तय समय में माफी न मिलने पर अदालत का दरवाजा खटखटाया गया।

12 अगस्त को होगी अगली सुनवाई

पानीपत कोर्ट ने सभी पक्षों और तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मौलाना जरजिस अंसारी को नोटिस भेजा है। अदालत ने उन्हें 12 अगस्त को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई उसी तारीख को होगी। फिलहाल यह मामला अदालत में विचाराधीन है और कोर्ट की सुनवाई के बाद ही इस पर कोई अंतिम फैसला आएगा।

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