मोहाली : पास्टर बजिंदर सिंह को मोहाली कोर्ट ने रेप केस में दोषी करार दिया है. 1 अप्रैल 2025 को कोर्ट उनकी सजा का ऐलान करेगी. यह FIR भारतीय दंड संहिता की धाराएं 74, 126 (2), 115 (2), 351 (2) के तहत दर्ज की गई थी. 2018 में 35 वर्षीय महिला ने उन पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था.
पीड़िता का कहना था कि सिंह ने मोहाली स्थित अपने घर में उसे बुलाया, रेप किया और घटना को रिकॉर्ड कर ब्लैकमेल करने की धमकी दी. अप्रैल 2018 में शिकायत दर्ज होने के बाद वह फरार हो गए थे. बाद में दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार हुए, जब वह लंदन भागने की कोशिश कर रहे थे.

एक और महिला ने भी लगाए आरोप
हाल ही में एक 22 वर्षीय महिला ने जालंधर में उन पर यौन उत्पीड़न का नया आरोप लगाया है. मोहाली पुलिस मामले की जांच कर रही है. पीड़िता ने मुल्लांपुर पुलिस स्टेशन में अपने बयान दर्ज कराए हैं. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें सिंह अपने ऑफिस में महिला और कर्मचारियों के साथ मारपीट करते दिखे. उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न, पीछा करना, आपराधिक धमकी और शारीरिक हमले जैसी धाराओं में केस दर्ज हैं. 2018 के इस केस में वह फिलहाल जमानत पर थे, लेकिन मोहाली कोर्ट के गैर-जमानती वारंट ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं.
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