बरनाला। पंजाब में हुए अपराध को रोकने के लिए पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है। इसके अंतर्गत बरनाला पुलिस ने नया फरमान जारी किया है, जिसके एंजेसी अब किसी भी मकान मालिक को बाहरी राज्य से संबंधित किसी भी व्यक्ति को किराएदार रखने या घरेलू कामकाज के लिए व्यक्ति रखने पर उसकी सूचना नजदीकी थाने या सांझ केंद्र में देनी जरूरी होगी।
बरनाला पुलिस ने इस संबंध में सख्त आदेश जारी किए हैं और इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। इसके अलावा, सिविल प्रशासन की मदद से पूरे जिले में बड़े स्तर पर चैकिंग अभियान चलाकर दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों के पिछले रिकॉर्ड की जांच की जाएगी ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचा जा सके।

अपराध पर होगा कंट्रोल
एस.एस.पी. बरनाला मोहम्मद सरफराज आलम गौरव ने प्रेस कॉन्फ्रैंस के दौरान बताया कि बरनाला जिले भर में बिना पुलिस सत्यापन के किराएदारों या घरेलू नौकरों को रखने के लगातार बढ़ रहे मामलों को गंभीरता से लिया जा रहा है। इस संबंध में आने वाले दिनों में पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जाएगा। एस.एस.पी. ने कहा कि डी.जी.पी. पंजाब गौरव यादव के आदेशों पर जिले भर में अपराध विरोधी मुहिम चलाई जा रही है, जिसके संबंध में डी.जी.पी. पंजाब ने कई दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा-निर्देशों के तहत अब कोई भी व्यक्ति पुलिस को सूचित किए बिना राज्य के बाहर से आने वाले किसी भी व्यक्ति को किरायेदार के तौर पर नहीं रख सकेगा।
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