इमरान खान, खंडवा। मध्य प्रदेश के खंडवा में सेना की विशेष ट्रेन को डेटोनेटर लगाकर रोकने के सनसनीखेज मामले में रेलवे कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। आरोपी रेलवे कर्मचारी (ट्रैकमेन) साबिर उर्फ शब्बीर को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने साबिर को 6 साल के सश्रम कारावास और 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। आइए जानते है आखिर पूरा मामला क्या है…

रेलवे पुलिस के मुताबिक, यह पूरी घटना 18 सितंबर 2024 की है। जम्मू-कश्मीर से कर्नाटक जा रही सेना की विशेष ट्रेन को डोंगरगांव और सागफाटा स्टेशनों के बीच रेलवे ट्रैक पर लगे डेटोनेटर फटने के कारण रोकना पड़ा था। घटना के बाद रेलवे टीआई संजीव कुमार समेत अन्य अधिकारियों ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर को जांच शुरू की थी। जांच के दौरान घटनास्थल से डेटोनेटर के अवशेष बरामद किए गए।

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आरपीएफ की टीम औरं श्वान दस्ते के कुत्ते ”जेम्स’ की मदद से करीब 8 किलोमीटर तक सर्चिग की गई थी। जिससे रेलवे कर्मचारी साबिर की पहचान हुई। पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए आईबी, एनआईए व एटीएस जैसी एजेंसियां भी जांच में शामिल रही थी। पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर मामला रेलवे कोर्ट में पेश किया गया। जहां सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई गई।

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