Rajasthan News: सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज दिनेश कुमार गुप्ता को राहत देते हुए उनके मूल रैंक, वेतन और प्रशासनिक दर्जे की रक्षा करने का आदेश दिया। चीफजस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश दिया। दिनेश कुमार गुप्ता को 2021 से सात बार ट्रांसफर का सामना करना पड़ा था।

दिनेश गुप्ता ने वाचिका दायर कर कहा था कि उन्हें टारगेट किया जा रहा है और बार-बार ट्रांसफर किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिनेश गुप्ताको लेबर कोर्ट, जयपुर मेट्रोपोलिटन कम इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी के रूप में तैनात किया गया था। गुप्ता ने इस बात की आशंका जताई थी कि ये पोस्टिंग प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज के रूप में उनके रैंक, दर्जे और कद के अनुरूप नहीं है।
प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज को मिलने वाले सभी भत्तों का हकदार सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि याचिकाकर्ता का मूल रैंक प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज का ही रहेगा। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता लेबर कोर्ट, जयपुर मेट्रोपोलिटन कम इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी के रूप में अपनी पोस्टिंग के दौरान भी एक प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज को मिलने वाले सभी भत्तों का हकदार होगा।
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