कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को आय से अधिक संपत्ति के आरोपों की जांच के मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अंतरिम राहत मिली है. कोर्ट ने CBI और ED की जांच पर रोक लगाते हुए इलाहाबाद HC के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है. सर्वोच्च अदालत ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से कार्यवाही टालने को कह दिया है. हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने मामले की CBI और ED जांच का आदेश दिया था.
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से इस मामले पर सुनवाई फिलहाल रोक दी है. सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में ईडी और सीबीआई को नोटिस भी जारी किया है.
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने मामले की सुनवाई की. पीठ में जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना भी शामिल हैं. सुप्रीम कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के आरोपों से जुड़े इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया है.
कोर्ट ने शिकायतकर्ता, सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी किया है. अदालत ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का हवाला देते हुए मामले की समीक्षा करने का फैसला लिया है. हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने मामले की CBI और ED जांच का आदेश दिया था.
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से कहा कि वह 20 अगस्त को प्रस्तावित सुनवाई को फिलहाल टाल दें. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राहुल की याचिका की कॉपी शिकायकर्ता को दे दें.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले की जांच करना चाहता है, क्योंकि जांच एजेंसियों को कार्रवाई के निर्देश एक अदालत की ओर से दिए गए थे.जिससे जांच एजेंसियों को आगे बढ़ने के लिए कहे गए तरीके पर सवाल उठते हैं. कोर्ट ने कहा कि इस तरह की कार्यवाही में न्याय और निष्पक्षता के सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए.
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