सत्या राजपूत, रायपुर। छत्तीसगढ़ में तीन माह का एकमुश्त राशन वितरण की समय सीमा बढ़ा दी गई है। अब 15 मई तक अप्रैल से जून 2026 तक का खाद्यान्न वितरण किया जाएगा। इसका आदेश खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने जारी कर दिया है।

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के राशनकार्डधारी परिवारों को अप्रैल से जून 2026 तक आबंटित खाद्यान्न के एकमुश्त वितरण की समय-सीमा में वृद्धि की है। जारी आदेश के अनुसार अब राशनकार्डधारी हितग्राहियों को खाद्यान्न वितरण की अंतिम तिथि 15 मई 2026 निर्धारित की गई है। पूर्व निर्धारित समय-सीमा में खाद्यान्न प्राप्त नहीं कर पाने वाले हितग्राही अब बढ़ी हुई अवधि में अपना खाद्यान्न प्राप्त कर सकेंगे।

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खाद्य विभाग ने राज्य के सभी जिले के सभी उचित मूल्य दुकानदारों एवं संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि निर्धारित समय-सीमा के भीतर सभी पात्र राशनकार्डधारियों को खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करें, ताकि कोई भी हितग्राही शासन की इस महत्वपूर्ण योजना के लाभ से वंचित न रहे। खाद्य विभाग ने राशनकार्डधारी परिवारों से अपील की है कि वे समय रहते अपने नजदीकी उचित मूल्य दुकान से खाद्यान्न प्राप्त कर लें।

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