कृष्ण कुमार मिश्र, जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश बी नारायण की अदालत ने खेतासराय थाना क्षेत्र निवासी 24 वर्षीय युवती से सामूहिक दुष्कर्म करने के दोषी दिलीप उर्फ नखड़ू यादव व हनुमान उर्फ चंद्रकेश यादव को कोर्ट ने 20 वर्ष की कैद वं प्रत्येक को 40,000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाया। जुर्माना अदा न करने पर 2 माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
क्या है पूरा मामला
बता दें कि 24 वर्षीय पीड़िता ने खेतासराय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराया कि वह इंटर तक पढ़ी है। 27 दिसंबर 2019 को 12:30 बजे दिन वह घर में अकेली थी। तभी आरोपी दिलीप उर्फ नखड़ू यादव व चंद्रकेश यादव उसके घर में घुसकर उसे दबोच लिए तथा कमरे में ले जाकर उसके साथ बारी-बारी दुराचार किया और धमकी दिए कि किसी से बताई तो जान से मारकर खत्म कर देंगे।
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पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करने के बाद पीड़िता का मेडिकल जांच व मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज और विवेचना करके कोर्ट में केस डायरी दाखिल किया। सरकारी वकील सतीश चन्द्र रघुवंशी ने कोर्ट में गवाहों का बयान दर्ज कराया । कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दोषी पाते हुए सजा बीस वर्ष की कैद की सजा सुनाया।

