
लखनऊ. कांग्रेस सांसद राकेश राठौर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बड़ी राहत दी है. कोर्ट की एकल पीठ ने कांग्रेस सांसद राकेश राठौर की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जमानत मंजूर कर ली. हालांकि, सांसद का जेल से आना मुश्किल बताया जा रहा है, क्योंकि पुलिस ने राकेश राठौर के खिलाफ बीएनसी की धारा 69 जोड़ दी है.
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बता दें कि कांग्रेस सांसद राकेश राठौर पर यौन शोषण का आरोप लगाया था. कोतवाली क्षेत्र निवासी पीड़िता के मुताबिक सांसद ने पीड़िता का राजनीतिक करियर बनाने में सहयोग के नाम पर और शादी का झांसा देकर उसके साथ यौन शोषण किया था. पीड़िता ने ये भी बताया था कि अब आरोपी की ओर से उनके परिवार को धमकी भी दी जा रही है.
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पीड़िता ने तहरीर के साथ ही पुलिस को रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध कराई थी. मामले में और भी सबूत जुटाए जा रहे हैं. वहीं पुलिस ने पीड़िता और उसके परिवार को सुरक्षा भी उपलब्ध कराई है. पीड़िता का आरोप है कि 2018 में पहली बार दोनों की मुलाकात हुई थी. तब वे विधायक थे. मुलाकात के दौरान राकेश राठौर ने अपने संरक्षण में राजनैतिक भागीदारी और राजनैतिक सहभागिता का प्रस्ताव पीड़िता के सामने रखा था. कुछ दिन बाद राकेश सांसद बने और उसने पीड़िता को तैलिक महासंघ सीतापुर का महिला जिलाध्यक्ष बनवा दिया था. जिसके बाद सांसद ने पीड़िता से करीबी बढ़ाई.
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शिकायत के मुताबिक 2020 में सांसद ने एक दिन उसे घर बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया था. जब पीड़िता ने विरोध किया तो उसने राजनीतिक धौंस दिखाया. इसके बाद सांसद ने पीड़िता राजीतिक पद प्रतिष्ठा दिलाने की बात कही और अपनी पत्नी को तलाक देकर उससे शादी करने का झूठा वादा भी किया था.
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