प्रयागराज. पुलिस ने माफिया अतीक अहमद (मृतक) के आर्थिक नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 110 करोड़ कीमत की 20.38 बीघा (51,126.68 वर्गमीटर) जमीन कुर्क कर दी है. पुलिस का दावा है कि यह जमीन अपराध से अर्जित धन से खरीदी गई थी और इसे बेनामी तरीके से दूसरे व्यक्ति के नाम पर दर्ज कराया गया था. यह कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत पुलिस आयुक्त न्यायालय के आदेश पर की गई.

पुलिस के अनुसार कुर्क की गई जमीन प्रयागराज के भीटी ताल्लुका असदुल्लापुर और कटहुला गौसपुर गांवों में स्थित है. जांच में सामने आया कि अतीक अहमद ने अपने प्रभाव और दबंगई के बल पर लोगों को डरा-धमकाकर अवैध तरीके से धन कमाया और उसी पैसे से इन जमीनों को खरीदा. आरोप है कि संपत्ति को छिपाने के लिए इसकी रजिस्ट्री एक अन्य व्यक्ति के नाम पर कराई गई, जबकि वास्तविक मालिक अतीक अहमद ही था.

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मामले की जांच के दौरान पुलिस ने न्यायालय में साक्ष्य पेश किए, जिसके आधार पर अदालत ने माना कि यह संपत्ति अपराध की कमाई से अर्जित की गई है. इसके बाद पुलिस आयुक्त न्यायालय ने लगभग 110 करोड़ मूल्य की 44 आराजियों वाली कुल 5.112668 हेक्टेयर (करीब 20.38 बीघा) जमीन को कुर्क करने का आदेश दिया.

जांच में यह भी सामने आया कि अतीक अहमद ने कुल 12.9544 हेक्टेयर जमीन बेनामी तरीके से खरीदी थी, जिसकी बाजार कीमत करीब 250 करोड़ बताई गई है. इनमें से 6.5003 हेक्टेयर जमीन को राजस्व नियमों के उल्लंघन के कारण पहले ही राज्य सरकार के बंजर खाते में दर्ज किया जा चुका है. अब शेष संपत्तियों पर भी कानूनी कार्रवाई जारी है.

कुर्क की गई जमीन की देखरेख की जिम्मेदारी एयरपोर्ट थाना प्रभारी को सौंपी गई है, ताकि उस पर कोई अवैध कब्जा या खरीद-बिक्री न हो सके. इसके अलावा जिलाधिकारी के माध्यम से राजस्व विभाग और उप-पंजीयक कार्यालय को निर्देश भेजे गए हैं कि संबंधित जमीनों की रजिस्ट्री और किसी भी तरह के हस्तांतरण पर तत्काल रोक लगाई जाए.

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प्रयागराज पुलिस ने साफ किया है कि अतीक अहमद के अवैध कारोबार में सहयोग करने वाले लोगों की भी पहचान की जा रही है. उनके खिलाफ अलग से मुकदमे दर्ज कर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही अतीक और उसके गिरोह से जुड़ी अन्य संपत्तियों की भी जांच जारी है. यदि ऐसी और संपत्तियां सामने आती हैं तो उन्हें भी गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया जाएगा.

अतीक अहमद के खिलाफ हत्या, हत्या की साजिश, अपहरण, रंगदारी, गैंगस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट और अन्य गंभीर धाराओं में 100 से अधिक मुकदमे विभिन्न जिलों में दर्ज रहे हैं. योगी सरकार द्वारा माफियाओं और संगठित अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत अतीक अहमद और उसके गिरोह की अरबों रुपये की संपत्तियों पर अब तक लगातार कार्रवाई की जा चुकी है.