हेमंत शर्मा, इंदौर। बहुचर्चित अवंतिका गैस लाइन ब्लास्ट मामले में एक नया और बड़ा मोड़ सामने आया है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय (High Court) में मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस प्रशासन की ओर से अदालत को अवगत कराया गया है कि इस पूरे मामले में क्षेत्रीय पार्षद बालमुकुंद सोनी को आरोपी बनाया गया है।
जनहित याचिका पर हुई सुनवाई
यह कार्रवाई दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने और जिम्मेदारी तय करने की मांग को लेकर दायर की गई जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई के दौरान हुई। याचिकाकर्ता एडवोकेट रितेश इनाणी ने जानकारी देते हुए बताया कि हाईकोर्ट के समक्ष मामले की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस (ACP) स्वयं अदालत में पेश हुए थे।
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ACP ने हाईकोर्ट को दी जानकारी
सुनवाई के दौरान एसीपी ने माननीय उच्च न्यायालय को सूचित किया कि अवंतिका गैस लाइन ब्लास्ट मामले की गहराई से जांच के बाद क्षेत्रीय पार्षद बालमुकुंद सोनी की संलिप्तता/जिम्मेदारी पाए जाने पर उन्हें मामले में आरोपी बनाया गया है। पुलिस प्रशासन ने अदालत को भरोसा दिलाया है कि मामले की जांच निष्पक्षता से आगे बढ़ रही है और अन्य संबंधित पहलुओं पर वैधानिक कानूनी कार्रवाई लगातार जारी है।

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