Warrant Against Mallikarjun Kharge: इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ वारंट जारी हुआ है। पंजाब के संगरूर की अदालत ने उनके खिलाफ 15 हजार रुपये का जमानती वारंट जारी किया। कोर्ट ने खरगे को 19 सितंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है। पीएफआई से बजरंग दल की तुलना करने पर कोर्ट ने यह आदेश सुनाया है। खड़गे को अदालत में खुद पेश होकर जमानत लेनी होगी।

दरअसल यह पूरा मामला 2023 का है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएफआई से बजरंग दल की तुलना की थी। बयान के खिलाफ संगरूर निवासी और बजरंग दल से जुड़े हितेश भारद्वाज ने शिकायत की थी। अब अदालत ने यह फैसला सुनाया है।

अदालत ने मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ 15,000 रुपये का जमानती वारंट जारी किया है। बताया जा रहा है कि पहले इस मामले को सिविल प्रकृति का माना गया था, लेकिन अब अदालत ने इसे आपराधिक प्रकृति का मामला मानते हुए आगे की कार्रवाई शुरू की है। कोर्ट ने फैसला दिया कि अगर खरगे अगली सुनवाई की तारीख 19 सितंबर को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश नहीं होते हैं, तो उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया जा सकता है।

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