मोहित भावसार, शाजापुर। मध्य प्रदेश की शाजापुर न्यायालय ने फेसबुक पर ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ के नारे और भारतीय महिला एवं भगवान के बारे में आपत्तिजनक शब्दों वाली पोस्ट करने के मामले में आरोपी  को दोषी ठहराया है.न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शाजापुर ने आरोपी को 2 वर्ष के सश्रम कारावास और 1000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया है.

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जिला मीडिया सेल प्रभारी एवं एडीपीओ प्रतीक श्रीवास्तव ने बताया कि फरियादी रोहित राठौर ने 16 फरवरी 2019 को थाना कोतवाली शाजापुर में शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में बताया गया था कि ‘मोहसिन लाला’ नाम की फेसबुक आईडी से ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ के नारे के साथ अश्लील शब्दावली का प्रयोग करते हुए एक पोस्ट डाली गई थी. फरियादी ने उक्त पोस्ट का स्क्रीनशॉट लेकर पुलिस को सौंपा था. शिकायत में यह भी कहा गया था कि इस पोस्ट को देखने से लोगों की राष्ट्रीय भावनाएं आहत हुई हैं. पुलिस ने मामले की जांच की और आरोपी मोहसिन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153-बी, 505(1)(बी) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67-ए के तहत अपराध दर्ज किया.जांच पूरी होने के बाद यह प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया.न्यायालय में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों और तर्कों के आधार पर आरोपी को दोषी पाया गया। 

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इस मामले में शासन की ओर से पैरवी प्रतीक श्रीवास्तव और तुलसी मानकर द्वारा की गई. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शाजापुर ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 153-बी के तहत 2 वर्ष के सश्रम कारावास और 1000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया है. इसके अतिरिक्त, धारा 505(1)(बी) के तहत 1 वर्ष के सश्रम कारावास और 1000 रुपए अर्थदंड, तथा आईटी एक्ट की धारा 67-ए के तहत 1 वर्ष के सश्रम कारावास और 1000 रुपए अर्थदंड की सजा भी सुनाई गई है.

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