लखनऊ. राज्यकर्मियों की छुट्टियों को लेकर नया नियम आया है. जो कि 1 फरवरी से कड़ाई से लागू होगा. नियम के तहत उत्तर प्रदेश में छुट्टी के लिए राज्य कर्मियों को अब ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा. ये आवेदन मानव संपदा पोर्टल से किया जाएगा. 1 फरवरी से ये व्यवस्था लागू हो जाएगी. इसे लेकर मुख्य सचिव के स्तर से आदेश जल्द ही जारी हो सकता है. आदेश न मानने पर दंड का भी प्रावधान होगा.
बता दें कि मानव संपदा पोर्टल से छुट्टियों के लिए आवेदन करने को लेकर कई बार निर्देश दिया जा चुका है. इसके अलाव कर्मचारियों को ट्रांसफर होने पर नई जगह पदभार ग्रहण करने और पुरानी जगह से पदभार छोड़ने की प्रक्रिया भी ऑनलाइन पूरी करने के निर्देश हैं.
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लेकिन इसके बाद भी ये पाया गया है कि कई विभागों के कर्मचारी इन निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं. जिसे देखते हुए ऑफलाइन अवकाश की व्यवस्था खत्म करते हुए ये नई व्यवस्था प्रभावशील होगी. अब कर्मचारियों को छुट्टी के लिए ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा.
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