दिल्ली नगर निगम (MCD) ने राजधानी के लाखों संपत्ति करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए प्रॉपर्टी टैक्स पर मिलने वाली 10% की छूट की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। पहले यह छूट 30 जून 2026 तक उपलब्ध थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 31 जुलाई 2026 कर दिया गया है। यानी अब करदाता पूरे जुलाई महीने के दौरान एकमुश्त प्रॉपर्टी टैक्स जमा कर इस विशेष छूट का लाभ उठा सकते हैं।

मेयर प्रवेश वाही ने किया समय सीमा बढ़ाने का ऐलान

मंगलवार को दिल्ली की महापौर प्रवेश वाही ने इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि कई करदाता विभिन्न कारणों से तय समय सीमा के भीतर टैक्स जमा नहीं कर पाए थे। नागरिकों की सुविधा और अधिक से अधिक टैक्स संग्रह सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है।

उन्होंने कहा कि निगम चाहता है कि लोग बिना किसी परेशानी के समय पर अपना संपत्ति कर जमा करें और सरकार द्वारा दी जा रही 10% की छूट का पूरा लाभ उठाएं।

करदाताओं को मिलेगा आर्थिक लाभ

समय सीमा बढ़ने से दिल्ली के हजारों प्रॉपर्टी मालिकों को सीधा आर्थिक फायदा मिलेगा। यदि कोई व्यक्ति 31 जुलाई 2026 तक अपना प्रॉपर्टी टैक्स एकमुश्त जमा करता है, तो उसे कुल टैक्स राशि पर 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इससे टैक्स का बोझ कम होगा और समय पर भुगतान करने के लिए लोगों को प्रोत्साहन भी मिलेगा।

महापौर ने बताया कि समय पर टैक्स जमा होने से एमसीडी के राजस्व में इजाफा होगा। इस अतिरिक्त आय का उपयोग राजधानी में स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवाओं, सड़क, सीवर, पार्कों के रखरखाव और अन्य नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने में किया जाएगा।

31 जुलाई के बाद नहीं मिलेगा लाभ

एमसीडी ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल 31 जुलाई 2026 के बाद समय सीमा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। ऐसे में करदाताओं को सलाह दी गई है कि वे अंतिम समय का इंतजार करने के बजाय जल्द से जल्द अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा कर दें और 10% की छूट का लाभ सुनिश्चित करें।

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