कुमार इंदर, जबलपुर। मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उच्च न्यायालय ने पीसीसी चीफ को आंशिक राहत दी है। जीतू को विदेश जाने के सशर्त अनुमति दी गई है। HC से मिली स्वतंत्रता का दुरुपयोग न करने की शर्त पर यह अनुमति दी गई है। जो 30 अगस्त 2025 तक लागू होगी।

दरअसल, एमपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ दो आपराधिक मामले लंबित हैं। पहला मामला ग्वालियर के डबरा थाने और दूसरा मामला अलीराजपुर के जोबट थाने में दर्ज है। पूर्व मंत्री इमरती देवी पर की गई कथित अशोभनीय टिप्पणी और दूसरा एक आदिवासी दुष्कर्म पीड़िता की पहचान उजागर करने को लेकर केस दर्ज हैं। इन मामलों को रद्द करने की याचिकाएं हाईकोर्ट में लंबित हैं।

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जीतू पटवारी की ओर से हाईकोर्ट में अंतरिम आवेदन में कहा गया कि उनकी बेटी यूनाइटेड किंगडम में पढ़ती है। उसके कॉलेज में दीक्षांत समारोह होना है, जिसमें पिता को भी रहना जरूरी है। इसलिए उन्हें पासपोर्ट नवीनीकरण कराने और विदेश जाने की अनुमति प्रदान की जाए। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद उन्हें आंशिक राहत दी है।

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