झारखंड में चर्चित जमीन घोटाले के एक पुराने मामले में बड़ा फैसला आया है। रांची स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने पूर्व मंत्री एनोस एक्का, उनकी पत्नी मेनन एक्का और तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता कार्तिक कुमार प्रभात समेत 10 लोगों को दोषी करार दिया है। अदालत ने सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सीबीआई कोर्ट आज 30 अगस्त को सजा पर सुनवाई करेगा।
क्या है मामला ?
CBI के मुताबिक, 2006 से 2008 के बीच एनोस एक्का ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए रांची में करीब 1.18 करोड़ रुपये की जमीन अपनी पत्नी के नाम पर खरीदी। ये जमीन जनजातीय समुदाय से संबंधित थी, जिसे CNT एक्ट के तहत गैर-जनजातीय को बेचना मना है।
इसके बाद भी फर्जी पते और गलत दस्तावेजों के आधार पर यह जमीनें खरीदी गईं। कई मामलों में विक्रेताओं ने भूमि सुधार उपसमाहर्ता (LRDC) से गलत तरीके से अनुमति भी ली थी।
साल 2008 और 2009 में दो जनहित याचिकाएँ दायर की गई थीं, जिनके आधार पर झारखंड हाई कोर्ट ने CBI जाँच के आदेश दिए। इसके बाद CBI ने 11 अगस्त 2010 को एनोस एक्का, हरिनारायण राय और अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। 10 दिसंबर 2012 को CBI ने 16 आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।
कोर्ट में साबित हुआ उल्लंघन
विशेष लोक अभियोजक प्रियांशु सिंह की दलीलों और गवाहों के आधार पर अदालत ने माना कि इन सौदों में सीएनटी एक्ट का खुला उल्लंघन हुआ है। कोर्ट ने सीबीआई की जांच रिपोर्ट को सही मानते हुए सभी आरोपियों को दोषी ठहराया।
क्या है CNT एक्ट?
CNT एक्ट 1908 (छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम) जनजातीय समुदाय की जमीन की सुरक्षा के लिए बना कानून है। इसके तहत जनजातीय जमीन को गैर- जनजातीय को बेचना या ट्रांसफर करना प्रतिबंधित है। यह कानून अंग्रेजों के समय, 1908 में लागू किया गया था और आज भी झारखंड में लागू है।
एनोस एक्का का राजनीतिक और आपराधिक इतिहास
2005, 2009 और 2014 में एनोस एक्का कोलेबिरा विधानसभा सीट से विधायक चुने गए। वे 2005 से 2008 तक मधु कोड़ा सरकार में मंत्री भी रहे। साल 2014 में एनोस एक्का को एक पारा शिक्षक मनोज कुमार की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था।
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