Rajasthan SI Recruitment Exam 2025: राजस्थान सब-इंस्पेक्टर (SI) और प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा 2025 को लेकर पिछले कई दिनों से चल रही ऊहापोह की स्थिति पर अब विराम लग गया है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने आगामी 5 और 6 अप्रैल 2026 को होने वाली इस परीक्षा को स्थगित करने या इस पर रोक लगाने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया है। इसका मतलब है कि अब परीक्षा अपने निर्धारित समय पर ही आयोजित की जाएगी।

कोर्ट में क्या हुआ?
बता दें कि न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। अभ्यर्थियों की मांग थी कि जब तक आयु सीमा में छूट को लेकर हाई कोर्ट का कोई अंतिम फैसला नहीं आ जाता, तब तक नई भर्ती प्रक्रिया को आगे न बढ़ाया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि परीक्षा को रोकना संभव नहीं है।
गौर करने वाली बात यह है कि कोर्ट ने उन अभ्यर्थियों को एक बड़ी राहत दी है जो आयु सीमा या अन्य विवादों के चलते फंसे थे। कोर्ट ने इन अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी है। लेकिन निर्देश दिया गया है कि इन अभ्यर्थियों का परिणाम (Result) घोषित नहीं किया जाएगा। उनकी भागीदारी पूरी तरह अस्थाई (Provisional) होगी और भविष्य के अदालती आदेशों के अधीन रहेगी।
सरकार और अभ्यर्थियों की दलीलें
ग्राउंड सूत्रों के अनुसार, अभ्यर्थियों के वकील पीबी सुरेश और हरेंद्र नील ने दलील दी कि राजस्थान हाई कोर्ट को 31 मार्च तक आयु सीमा पर फैसला देना था, जो अब तक नहीं आया। ऐसे में अभ्यर्थी असमंजस में हैं। वहीं, राजस्थान सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा ने परीक्षा रोकने का कड़ा विरोध किया। उन्होंने बताया कि सरकार ने हजारों अभ्यर्थियों के लिए पूरी तैयारी कर ली है और अब परीक्षा टालने से भारी अव्यवस्था फैल जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से उन हजारों युवाओं को राहत मिली है जो पिछले कई महीनों से तैयारी कर रहे थे और परीक्षा टलने के डर में थे। हालांकि, 2021 पेपर लीक प्रकरण की वजह से जो अभ्यर्थी आयु सीमा में छूट की उम्मीद लगाए बैठे थे, उनके लिए स्थिति अब भी साफ नहीं है। वे परीक्षा तो दे पाएंगे, लेकिन उनका भविष्य हाई कोर्ट के आने वाले फैसले पर टिका रहेगा। फिलहाल, राजस्थान पुलिस और प्रशासन 5-6 अप्रैल की परीक्षा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए अलर्ट मोड पर है।
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