कृष्ण कुमार सैनी, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा निर्देश जारी करते हुए वर्ष 2025–26 का वार्षिक संपत्ति विवरण (Annual Property Return) 22 मई 2026 तक अनिवार्य रूप से दाखिल करने के आदेश दिए हैं। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी निर्देशों में साफ कहा गया है कि यह प्रक्रिया हर कर्मचारी के लिए अनिवार्य है और किसी भी तरह की लापरवाही गंभीर मानी जाएगी।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि हरियाणा सिविल सेवाएं (सरकारी कर्मचारी आचरण) नियम, 2016 के तहत हर वित्त वर्ष के अंत में कर्मचारियों को अपनी चल-अचल संपत्ति का पूरा ब्यौरा देना जरूरी है। यह नियम पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया है, ताकि सरकारी सेवा में ईमानदारी बनी रहे।
निर्देशों में यह भी कहा गया है कि जिन कर्मचारियों ने पिछले वर्षों का वार्षिक संपत्ति विवरण अब तक जमा नहीं किया है, वे भी तुरंत इसे पूरा करें। सरकार ने इस बार पुराने लंबित मामलों को भी गंभीरता से लेते हुए तय समय सीमा के भीतर पूरा करने के आदेश दिए हैं।
सभी कर्मचारियों को सरकार के आधिकारिक पोर्टल intrahry.gov.in पर जाकर ऑनलाइन विवरण भरना होगा। तय समय तक जानकारी जमा न करने पर प्रशासनिक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है, जिससे कर्मचारियों में हलचल बढ़ गई.
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