पटना। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस महकमा पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। मतदान की समाप्ति से ठीक 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। अब क्षेत्र में किसी भी प्रकार की जनसभा, रैली या लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की अनुमति नहीं होगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि चुनाव नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

​बाहरी नेताओं और प्रचारकों की विदाई अनिवार्य

​जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने जानकारी दी है कि जो नेता, प्रचारक या राजनीतिक कार्यकर्ता बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं, उन्हें नियम के तहत तत्काल निर्वाचन क्षेत्र छोड़ना होगा। इसके अलावा, चुनाव मैदान में डटे प्रत्याशियों और उनके आधिकारिक चुनाव एजेंटों के वाहनों की आवाजाही के लिए भी विशेष अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। प्रशासन यह सुनिश्चित कर रहा है कि साइलेंट पीरियड के दौरान किसी भी बाहरी प्रभाव का इस्तेमाल चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित न कर सके।

​अवैध प्रचार पर सीधा मुकदमा, रात्रि गश्त तेज

​पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने दो टूक शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि कोई भी व्यक्ति या समर्थक प्रतिबंध के बावजूद प्रचार करता हुआ पाया जाता है, तो उसके खिलाफ तुरंत मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही, विशेष रूप से रात के समय मतदाताओं को लुभाने या प्रभावित करने की किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान संपन्न कराने के लिए पूरे विधानसभा क्षेत्र में लगातार वाहन जांच और सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था को अभेद बनाती हुई केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों की 14 कंपनियों के साथ भारी संख्या में जिला पुलिस बल और होमगार्ड के जवानों को तैनात किया गया है।

​एएन कॉलेज में वज्रगृह और ट्रैफिक डायवर्जन

​मतदान संपन्न होने के बाद स्ट्रॉन्ग रूम यानी वज्रगृह की सुरक्षा और मतगणना की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। ट्रैफिक एसपी सागर कुमार झा ने बताया कि एएन कॉलेज में वज्रगृह बनाया गया है, जहां सभी ईवीएम मशीनों को सुरक्षित रखा जाएगा। सुरक्षा और व्यवस्था के मद्देनजर ट्रैफिक रूट में बदलाव किए गए हैं। बोरिंग रोड चौराहे से एएन कॉलेज की ओर जाने वाला मुख्य मार्ग आम लोगों के लिए पूरी तरह बंद रहेगा। नागरिकों को असुविधा से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी गई है।

​मतदान के दिन वाहनों के लिए कड़े निर्देश

​प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मतदान के दिन उम्मीदवारों, उनके चुनाव एजेंटों और कार्यकर्ताओं के लिए केवल 3 वाहनों के उपयोग की अनुमति होगी। सुरक्षा मानकों के तहत प्रत्येक वाहन में ड्राइवर समेत अधिकतम 5 लोग ही सवार हो सकेंगे। प्रशासन ने बांकीपुर के सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे निष्पक्ष और भयमुक्त माहौल में मतदान करने के लिए इन सभी प्रशासनिक निर्देशों का पूरी निष्ठा से पालन करें।