संजय पाटीदार, भोपाल। राजधानी भोपाल के चर्चित श्रमोदय आवासीय विद्यालय में 1.55 करोड़ रुपये के कथित फर्जीवाड़े और वित्तीय अनियमितता का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मामले में EOW द्वारा कथित मास्टरमाइंड गौरव शर्मा और फर्जी फर्म संचालक हर्ष सरजानी समेत 7 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज किए जाने के बाद अब पीड़ित कंपनी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

फर्जी फर्म और लेटरहेड बनाकर इंदौर के बैंक में खोला गया खाता

प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपियों ने फर्जीवाड़ा करते हुए मूल भुगतान दस्तावेजों और कंपनी के नाम में हेराफेरी की। यही नहीं, 27 जून 2024 के एक फर्जी लेटरहेड का इस्तेमाल कर AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, इंदौर में कथित फर्जी फर्म का खाता खुलवाया गया और रकम वहां डायवर्ट कर दी गई। EOW ने मामले में 27 मई 2026 को FIR दर्ज की थी।

90 दिन बाद भी चार्जशीट दाखिल नहीं, कोर्ट से सबूत सुरक्षित करने की मांग

पीड़ित कंपनी के वकील का कहना है कि 90 दिन से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी EOW ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल नहीं की है और न ही फर्जी फर्म का बैंक खाता अटैच कर मनी ट्रेल को सुरक्षित किया गया है।

पीड़ित पक्ष ने आशंका जताई है कि अगर बैंक KYC, अकाउंट ओपनिंग डॉक्यूमेंट्स, बैंक स्टेटमेंट, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड और मूल भुगतान वाउचर तुरंत सुरक्षित नहीं किए गए तो सबूतों से छेड़छाड़ हो सकती है। पीड़ित पक्ष ने कोर्ट से मांग की है कि सभी रिकॉर्ड तुरंत जब्त कर संरक्षित किए जाएं।

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