दिल्ली मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ : कल (26 मई 2026) की खबरों में दिल्ली जिमखाना क्लब मामला: केंद्र का आश्वासन, दिल्ली का 75% हिस्सा ‘हीट स्ट्रेस’ की चपेट में, दिल्ली में गर्मी का प्रकोप, ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ के फाउंडर पहुंचे दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली विश्वविद्यालय में बकरीद की छुट्टी पर परीक्षा को लेकर विवाद प्रमुख रहा।

दिल्ली जिमखाना क्लब मामला: केंद्र का आश्वासन, ‘कानूनी प्रक्रिया के तहत ही लिया जाएगा कब्जा’

दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) आज दिल्ली जिमखाना क्लब (Delhi Gymkhana Club) से जुड़े अहम मामले की सुनवाई कर रहा है। यह मामला केंद्र सरकार द्वारा क्लब को 5 जून तक खाली करने के आदेश से जुड़ा है, जिसे अदालत में चुनौती दी गई है। इस मामले में दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की गई हैं। पहली याचिका क्लब के पुराने सदस्य विजय खुराना (Vijay Khurana) की ओर से दाखिल की गई है, जबकि दूसरी याचिका दिल्ली जिमखाना स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन (Delhi Gymkhana Staff Welfare Association) की ओर से दायर की गई है।

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दिल्ली का 75% हिस्सा ‘हीट स्ट्रेस’ की चपेट में

दिल्ली के लगभग 75 % हिस्से को ‘हीट स्ट्रेस’ (Heat Stress) की चपेट में है। यह दावा भू-सतह तापमान (Land Surface Temperature – LST) के आधार पर तैयार एक रिपोर्ट में किया गया है। दिल्ली के बड़े हिस्से में सतह का तापमान सामान्य से काफी अधिक दर्ज किया गया है, जिससे शहर में गर्मी का दबाव बढ़ रहा है और शहरी हीट आइलैंड प्रभाव (Urban Heat Island Effect) भी तेज हो रहा है। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कुछ इलाके अपेक्षाकृत कम प्रभावित हैं। इनमें लुटियन दिल्ली, दिल्ली कैंट और सिविल लाइंस जैसे क्षेत्र शामिल हैं, जहां हरियाली और कम घनी आबादी के कारण तापमान तुलनात्मक रूप से कम पाया गया है।

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दिल्ली में गर्मी का प्रकोप

दिल्ली-NCR में गर्मी अब लगातार कहर बरपा रही है। दिन के साथ-साथ रात का तापमान भी लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, सोमवार को राजधानी में भीषण गर्मी (Scorching heat) का दौर जारी रहा और तापमान कई वर्षों के रिकॉर्ड के करीब पहुंच गया। दिल्ली के सफदरजंग मौसम केंद्र में अधिकतम तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.3 डिग्री अधिक है। वहीं न्यूनतम तापमान 32.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 5.7 डिग्री ज्यादा रहा। मौसम विभाग ने बताया कि यह राजधानी में पिछले लगभग 14 वर्षों में मई महीने की सबसे गर्म रात रही। रात में भी तापमान में राहत न मिलने से लोगों को उमस और गर्मी का दोहरा सामना करना पड़ रहा है।

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‘कॉकरोच जनता पार्टी’ के फाउंडर पहुंचे दिल्ली हाई कोर्ट

कॉकरोच जनता पार्टी (Cockroach Janata Party) के फाउंडर अभिजीत दिपके(Abhijeet Dipke) ने अपनी पार्टी के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक किए जाने के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) का रुख किया है। उन्होंने केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए रिट याचिका दायर की है। जानकारी के अनुसार, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट (Social Media Account) को ब्लॉक कर दिया था। इसके बाद अभिजीत दिपके की ओर से इस कार्रवाई को अदालत में चुनौती दी गई है। यह याचिका एनजी लॉ चैंबर्स के वकील नकुल गांधी (Nakul Gandhi) के माध्यम से दाखिल की गई है। याचिका में सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक करने की प्रक्रिया और उसके आधार पर सवाल उठाए गए हैं। मामले में 27 मई को सुनवाई होने की संभावना जताई जा रही है।

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दिल्ली विश्वविद्यालय में बकरीद की छुट्टी पर परीक्षा को लेकर विवाद

बकरीद (Bakrid ) के दिन परीक्षा आयोजित करने के दिल्ली विश्वविद्यालय (Delhi University) के फैसले को चुनौती देते हुए एक कानून के छात्र ने दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) में याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता ने इसे धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन बताया याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने इसी तारीख को ईद-उल-जुहा (Eid al-Adha) की आधिकारिक छुट्टी को आगे बढ़ाया था, इसके बावजूद परीक्षा आयोजित करना छात्रों के अधिकारों के खिलाफ है। छात्र ने दलील दी है कि यह फैसला संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार), 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता), 25 (धार्मिक स्वतंत्रता) और 29 (अल्पसंख्यक अधिकार) का उल्लंघन करता है। याचिका में मांग की गई है कि परीक्षा कार्यक्रम को संशोधित किया जाए या पुनर्निर्धारित तिथि तय की जाए।

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कल की कुछ महत्वपूर्ण खबरेंः-

दिल्ली रेस क्लब बेदखली मामला: दिल्ली जिमखाना क्लब (Delhi Gymkhana Club) को बेदखली नोटिस मिलने के बाद अब एक और प्रतिष्ठित क्लब पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने लुटियंस दिल्ली स्थित दिल्ली रेस क्लब (Delhi Race Club) से जुड़ी याचिका पर बड़ा फैसला सुनाते हुए उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें बेदखली से संबंधित “कारण बताओ नोटिस” पर रोक लगाई गई थी। अदालत के इस फैसले के बाद दिल्ली रेस क्लब को 84 एकड़ जमीन से बेदखल किए जाने की प्रक्रिया का रास्ता साफ होता दिखाई दे रहा है। जानकारी के अनुसार, मामला लुटियंस दिल्ली (Lutyens’ Delhi) के उस बेहद कीमती भूखंड से जुड़ा है, जहां लंबे समय से क्लब का संचालन हो रहा है। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब क्लब की जमीन से संबंधित प्रशासनिक कार्रवाई के रास्ते और साफ हो गए हैं। (पढ़े पूरी खबर)

DRDO के हाई-सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स में चोरी: दिल्ली के तिमारपुर इलाके में स्थित DRDO के हाई-सिक्योरिटी रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स (High-Security Residential Complex) में चोरी की बड़ी घटना सामने आई है। अज्ञात चोरों ने परिसर के भीतर महिला वैज्ञानिक के घर को निशाना बनाते हुए लाखों की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया। घटना राम नारायण साइंटिस्ट हॉस्टल परिसर में हुई, जहां चोरों ने कथित तौर पर ताला तोड़कर घर में प्रवेश किया। इसके बाद उन्होंने करीब 45 से 50 लाख रुपये मूल्य के सोने-चांदी के आभूषण, विदेशी मुद्रा और नकदी चोरी कर ली। घटना की सूचना मिलने के बाद दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और सुरक्षा व्यवस्था में संभावित चूक की भी जांच की जा रही है। (पढ़े पूरी खबर)

इंजीनियर राशिद को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत; दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने मंगलवार को बारामूला से सांसद शेख अब्दुल राशिद (इंजीनियर राशिद)(Engineer Rashid ) को आतंकवाद फंडिंग मामले (Terrorism Funding Cases) में अंतरिम राहत देते हुए 25 जून से 30 जून तक जमानत मंजूर कर दी है। अदालत ने यह अनुमति उनके पिता के निधन के बाद होने वाले अंतिम संस्कार और धार्मिक रीति-रिवाजों में शामिल होने के लिए दी है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह (Pratibha. M. Singh) और न्यायमूर्ति मधु जैन (Madhu Jain) की पीठ ने स्पष्ट किया कि 18 मई को दी गई अंतरिम जमानत (Interim Bail) की अवधि समाप्त होने के बाद सांसद को 2 जून को आत्मसमर्पण करना होगा। (पढ़े पूरी खबर)

34 साल पुराने DTC केस में बस कंडक्टर को राहत: दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने 34 साल पुराने एक मामले में अहम फैसला सुनाते हुए दिल्ली परिवहन निगम (DTC) के एक बर्खास्त बस कंडक्टर को राहत दी है। यह मामला महज 20 रुपये की कथित गड़बड़ी से जुड़ा था, जिसमें आरोप था कि कंडक्टर ने यात्रियों से पैसे लेने के बावजूद उन्हें टिकट नहीं दिया। इस घटना के बाद उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। मामला वर्षों तक विभिन्न अदालतों में चलता रहा और कंडक्टर को करीब 34 साल तक कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। अब हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उसकी सेवा बहाली का आदेश दिया है। (पढ़े पूरी खबर)

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