Umar Khalid & Sharjeel Imam: दंगाई उमर खालिद और शरजील इमाम अभी जेल में ही रहेंगे। 2020 के दिल्ली दंगा केस (Delhi Riots-2020) में कोर्ट ने दोनों दंगाईयों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। दिल्ली दंगा में बड़ी साजिश मामले में आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम को कड़कड़डूमा कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज रद्द कर दी।
दोनों ने सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले का हवाला देते हुए नई बेल याचिकाएं दाखिल की थीं। दोनों ने जमानत देने के संबंध में अपनाई गई कानूनी व्याख्या पर सवाल उठाए गए थे। दोनों आरोपियों ने अदालत से जमानत देने की मांग की थी। हालांकि कोर्ट ने उनकी दलीलों को अस्वीकार कर दिया। इसके साथ ही उमर खालिद और शरजील इमाम को फिलहाल जेल में ही रहना होगा।
बता दें कि फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई थी। इस हिंसा में 50 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। बड़ी संख्या में मकान, दुकानें और धार्मिक स्थलों को आग और तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का दावा है कि हिंसा कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक बड़ी साजिश रची गई थी। नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के विरोध की आड़ में सुनियोजित तरीके से हिंसा की साजिश रची गई थी। दंगे का मुख्य आरोपी उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य सह-आरोपी हैं।
इसी आधार पर सितंबर 2020 में यूएपीए (गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम) और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर संख्या 59/2020 दर्ज की गई थी। इस मामले में कई छात्र नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें उमर खालिद और शरजील इमाम भी शामिल हैं। हालांकि मर खालिद और शरजील इमाम इन आरोपों से इनकार करते रहे हैं। दोनों का आरोप है कि उन्हें राजनीतिक कारणों से फंसाया गया है और उनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं हैं।
पीएम मोदी ने मेलोनी को Melody Toffee गिफ्ट दी, खुशी से झूम उठी इटली की प्रधानमंत्री
Follow the LALLURAM.COM MP channel on WhatsApp
https://whatsapp.com/channel/0029Va6fzuULSmbeNxuA9j0m

