हेमंत शर्मा, इंदौर। पुलिसकर्मियों पर हमला करने वाले चार आरोपियों को आखिरकार 16 साल बाद सजा सुनाई गई। पंढरीनाथ चौराहे पर मारपीट रोकने पहुंची पुलिस टीम पर बेसबॉल के डंडे और सरियों से हमला करने के मामले में कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषी मानते हुए 1-1 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय सूर्यपाल सिंह राठौर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी इंदौर ने थाना पंढरीनाथ के वर्ष 2010 के मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी राजकुमार कुरील, राजेन्द्र कुरील, सुभाष कुरील और प्रकाश कुरील को धारा 332/34 भादंसं के तहत दोषी करार दिया। कोर्ट ने सभी आरोपियों पर 1000-1000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

23 मई महाकाल भस्म आरती: भगवान महाकालेश्वर का राजा स्वरूप में अद्भुत श्रृंगार, 

आरोपियों ने पुलिस पर ही हमला कर दिया

अभियोजन के मुताबिक 11 जनवरी 2010 की सुबह करीब 9:30 बजे पी.एस.आई. देवेन्द्र मरकाम, पी.एस.आई. राजन उईके और प्रधान आरक्षक दशरथ मण्डलोई थाना परिसर के पास खड़े थे। इसी दौरान चार युवक एक व्यक्ति को रोककर बेसबॉल के डंडे, सरिया और लात-घूसों से पीट रहे थे। पुलिसकर्मी बीच-बचाव करने पहुंचे तो आरोपियों ने पुलिस पर ही हमला कर दिया। प्रकाश नाम के आरोपी ने पी.एस.आई. देवेन्द्र मरकाम के सिर पर बेसबॉल का डंडा मार दिया। इसके बाद आरोपियों ने अन्य पुलिसकर्मियों के साथ भी झूमाझटकी की।

चारों आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई

मौके पर मौजूद लोगों और आरक्षक राकेश की मदद से चारों आरोपियों को पकड़कर थाने लाया गया। घायल PSI देवेन्द्र मरकाम को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया था। मामले में थाना पंढरीनाथ पुलिस ने धारा 332 और 307/34 के तहत केस दर्ज किया था। बाद में सत्र न्यायालय ने धारा 307 का मामला नहीं मानते हुए प्रकरण JMFC कोर्ट को भेज दिया था। लंबी सुनवाई के बाद अब कोर्ट ने चारों आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। प्रकरण में शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अजय प्रताप सिंह बुदेला और पंकज सिंह बघेल ने पैरवी की।

Follow the LALLURAM.COM MP channel on WhatsApp
https://whatsapp.com/channel/0029Va6fzuULSmbeNxuA9j0m