सूरत सहित दक्षिण गुजरात के खनन उद्योग और रियल एस्टेट सेक्टर पर जीएसटी (GST) विभाग ने शिकंजा कस दिया है। सरकार को देय माइनिंग रॉयल्टी पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (RCM) के तहत 18 प्रतिशत जीएसटी का भुगतान नहीं करने के आरोप में सूरत और आस-पास के कारोबारियों तथा बिल्डरों को शो-कॉज नोटिस (SCN) जारी किए गए हैं। हाल ही में रॉयल्टी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद टैक्स विभाग ने वर्ष 2017-18 से अब तक की बकाया जीएसटी राशि की वसूली और पेनल्टी की कार्रवाई तेज कर दी है।
प्रभावित क्षेत्र और कारोबारी
तापी और नदी किनारे के खनन संचालक किम, कामरेज, मांडवी, मांगरोल और उमरपाड़ा क्षेत्रों में रेत तथा ब्लैक ट्रैप (पत्थर/गिट्टी) की खदानों के लीजधारकों को नोटिस जारी किए गए हैं। इसके अलावा, निर्माण सामग्री के लिए रॉयल्टी पास का उपयोग करने वाले सूरत शहर के रियल एस्टेट डेवलपर्स और सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर ठेकेदारों को भी GST-RCM का भुगतान करने के लिए विभाग ने समन भेजे हैं।
विवाद की मुख्य वजहें
कानूनी भ्रम या टैक्स चोरी: पहले अदालतों के पुराने फैसलों के आधार पर रॉयल्टी को ‘टैक्स’ माना जाता था। इसी कारण अधिकांश व्यापारी इस पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत जीएसटी का भुगतान नहीं कर रहे थे।
100 प्रतिशत पेनल्टी का विरोध: जीएसटी विभाग धारा 74 (धोखाधड़ी/कर चोरी) के तहत नोटिस जारी कर 100 प्रतिशत जुर्माना वसूलने की कार्रवाई कर रहा है। इसका सूरत के टैक्स प्रोफेशनल्स और व्यापारिक संगठनों ने कड़ा विरोध किया है।
सूरत के CA और टैक्स विशेषज्ञों की कारोबारियों को सलाह
- धारा 74 से बचाव करें: नोटिस का जवाब देते समय यह स्पष्ट करें कि जीएसटी का भुगतान न करना जानबूझकर की गई कर चोरी नहीं थी। इससे मामले को धारा 73 के तहत सामान्य टैक्स डिमांड में परिवर्तित कराने का प्रयास किया जा सकता है।
- ITC का लाभ लें: यदि नोटिस मिला है या स्वयं जीएसटी का भुगतान करना है, तो सेल्फ-इनवॉइस बनाकर RCM के तहत टैक्स जमा करें और Form GSTR-3B में उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) क्लेम करें, जिससे कर का बोझ कम हो सके।
- छोटे कारोबारियों के लिए राहत: जिन क्वारी संचालकों या व्यापारियों का वार्षिक टर्नओवर जीएसटी पंजीकरण की निर्धारित सीमा से कम है, वे अधिसूचना 12/2017 के तहत RCM से छूट का दावा कर सकते हैं।
Follow the LALLURAM.COM MP channel on WhatsApp
https://whatsapp.com/channel/0029Va6fzuULSmbeNxuA9j0m
मनोरंजन की बड़ी खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक
छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें
खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें


