हेमंत शर्मा, इंदौर। इंदौर में हाथी के कुचलने से रिक्शा चालक की मौत के मामले में वन विभाग ने बड़ा एक्शन लिया है। हादसे के बाद विभाग ने महावत और हाथी के मालिक को नोटिस जारी कर दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि हाथी के इंदौर प्रवेश की वैध अनुमति नहीं ली गई थी।

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वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, संबंधित हाथी का पंजीयन उज्जैन के निर्मोही अखाड़ा के नाम पर है, जबकि उसका लाइसेंस संदीप निर्मोही के नाम से जारी किया गया है। जांच में यह भी सामने आया है कि हाथी हाल ही में हैदराबाद में एक फिल्म की शूटिंग में शामिल होने के बाद इंदौर लाया गया था, लेकिन शहर में प्रवेश के लिए आवश्यक अनुमति उपलब्ध नहीं मिली। वन विभाग अब महावत और हाथी के मालिक के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम एवं संबंधित नियमों के तहत प्रकरण दर्ज करने की तैयारी कर रहा है। अधिकारियों का कहना है कि दस्तावेजों की जांच पूरी होने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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गौरतलब है कि 26 जुलाई को इंदौर के राजनगर क्षेत्र में हाथी बेकाबू हो गया था। इस दौरान उसने एक रिक्शा चालक को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस दर्दनाक हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई थी और लोगों ने सार्वजनिक स्थानों पर हाथियों की आवाजाही और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठाए थे। अब जांच का फोकस इस बात पर है कि बिना वैध अनुमति हाथी इंदौर कैसे पहुंचा और उसके आवागमन के दौरान सुरक्षा संबंधी नियमों का पालन क्यों नहीं किया गया। वन विभाग पूरे मामले की विस्तृत जांच कर रहा है और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कह रहा है।

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