हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के 18 जुलाई को करनाल में प्रस्तावित दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए हैं। जिलाधीश डॉ. आनंद कुमार शर्मा ने वीवीआईपी सुरक्षा के मद्देनजर कार्यक्रम स्थलों के आसपास एक किलोमीटर के दायरे में ड्रोन और उड़ने वाली वस्तुओं के संचालन पर पूरी तरह रोक लगा दी है।
लक्ष्य वर्मा, करनाल। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के 18 जुलाई को करनाल प्रस्तावित दौरे के दृष्टिगत जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आवश्यक आदेश जारी किए हैं। कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा वीवीआईपी सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिलाधीश डॉ. आनंद कुमार शर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 तथा ड्रोन नियम, 2021 के तहत निषेधाज्ञा लागू की है।
रेड ज़ोन घोषित
जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों के अनुसार मुख्यमंत्री के आगमन एवं कार्यक्रम स्थलों के आसपास एक किलोमीटर के दायरे को अस्थायी रूप से रेड ज़ोन घोषित किया गया है। इस क्षेत्र में ड्रोन, मानवरहित हवाई वाहन (यूएवी) अथवा किसी भी प्रकार की उड़ने वाली वस्तु के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
उल्लंघन पर कार्रवाई
आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति प्रतिबंधित क्षेत्र में ड्रोन या अन्य उड़ने वाली वस्तु का संचालन करते हुए पाया जाता है अथवा आदेशों का उल्लंघन करता है, तो उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह प्रतिबंध 17 एवं 18 जुलाई को प्रातः 7 बजे से सायं 4 बजे तक प्रभावी रहेगा।
एसएचओ से संवाद
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी 18 जुलाई को मधुबन स्थित हरियाणा पुलिस अकादमी में आयोजित संवाद कार्यक्रम में प्रदेशभर के थाना प्रभारियों (एसएचओ) से संवाद करेंगे। इस कार्यक्रम में 600 से अधिक महिला एवं पुरुष एसएचओ भाग लेंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य कम्युनिटी पुलिसिंग को और अधिक प्रभावी एवं जनोन्मुखी बनाना तथा पुलिस अधिकारियों के साथ संवाद के माध्यम से पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ करना है।

