लखनऊ. राजधानी की ACJM कोर्ट ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को वीर सावरकर पर विवादित टिप्पणी और भड़काऊ भाषण देने के मामले में तलब किया है. राहुल को 10 जनवरी को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने राहुल को प्रथम दृष्टया भारतीय दंड संहिता की धारा 153 (ए) और 505 के तहत अपराध के लिए दोषी पाया है.
कोर्ट ने उनका पक्ष जानने के लिए 10 जनवरी 2025 को पेश होने का आदेश दिया है. अब इस मामले की अगली सुनवाई तय तारीख पर होगी.
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वकील नृपेन्द्र पांडेय ने राहुल गांधी के खिलाफ 17 दिसंबर 2022 को महाराष्ट्र के अकोला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वीर सावरकर को ‘अंग्रेजों का नौकर’ और ‘पेंशन लेने वाला’ कहने का लगाया था आरोप
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