महाराष्ट्र में डांस बार पर देवेंद्र फडणवीस सरकार ने कड़ा और सख्त कदम उठाते हुए एक नया विधेयक पारित किया है. इस बिल के पारित होने से ऑर्केस्ट्रा लाइसेंस का दुरुपयोग करके अवैध डांस बार चलाने वाले होटलों और रेस्तरांओं पर पूरी तरह शिकंजा कसा जाएगा. इस नए विधेयक के मुताबिक, होटल, बार और रेस्तरां में ऑर्केस्ट्रा या लाइव म्यूज़िक की अनुमति अब पुलिस कानून के तहत नहीं, बल्कि 2016 के डांस बार कानून के तहत मिलेगी.

महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को महाराष्ट्र पुलिस एक्ट में बदलाव करते हुए एक नया बिल पेश किया है जिसमें ऑर्केस्ट्रा लाइसेंस लेकर आप उस पर डांस बार अब नहीं चला पाएंगे.
देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने विधानसभा में एक नया बिल पेश किया है जिसके तहत गैरकानूनी रूप से डांस बार चलाने वालों पर अब शिकंजा कसा जाएगा. अभी कई बार ऐसा देखा गया है कि होटल ऑर्केस्ट्रा या लाइव म्यूज़िक का लाइसेंस लेकर लोग अपने मनमाने तरीके से डांस बार चलाते हैं.

अब इस नए बिल के मुताबिक, होटल, बार और रेस्तरां में ऑर्केस्ट्रा या लाइव म्यूज़िक की अनुमति अब पुलिस कानून के तहत नहीं, बल्कि 2016 के डांस बार कानून के तहत मिलेगी.
महाराष्ट्र पुलिस एक्ट के सेक्शन 33 के तहत, पुलिस कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट म्यूजिक और डांस सहित पब्लिक परफॉर्मेंस के लिए लाइसेंस जारी कर सकते हैं, जिसे सरकार अब बदलने जा रही है.
अगर यह बिल कानून बन जाता है, तो सिर्फ ऑर्केस्ट्रा का लाइसेंस लेकर डांस बार नहीं चलाया जा सकेगा. CM देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा था कि कुछ लोग इस कानूनी खामी का फायदा उठाकर डांस बार चला रहे हैं और सरकार इस रास्ते को बंद करेगी.
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